जिला पंचायत स्कूलों में भी लागू होगी अध्यापक सेवा नियमावली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलापंचायतो द्वारा स चालित स्कूलों में भी अध्यापक सेवा नियमावली 1978 लागू होगी। इसी नियम के तहत निर्धारित आयु पर अध्यापक सेवा निवृत्त होंगे। कोर्ट ने दो माह में बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-03-09 15:13 GMT
फ़ाइल फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलापंचायतो द्वारा स चालित स्कूलों में भी अध्यापक सेवा नियमावली 1978 लागू होगी। इसी नियम के तहत निर्धारित आयु पर अध्यापक सेवा निवृत्त होंगे। कोर्ट ने दो माह में बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र नेअंजुम आरा व् जाकिया बानो की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। सेवा नियमावली के तहत सेवा निवृत्ति के लाभ न देने को याचिकाओं में चुनौती दी गयी थी।

ये भी पढ़ें...कैसे हटेगा नन्हें कंधों से बोझ, HRD मिनिस्ट्री के आदेश के बाद भी स्कूलों को नहीं है जानकारी

Tags:    

Similar News