कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी ही देता है 'ट्रिपल सी' सर्टिफिकेट: हाईकोर्ट
इस पर एकल पीठ ने परिणाम निरस्त करते हुए केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वालों को ही चयन में शामिल करने का आदेश दिया। इसी आदेश को अपीलों में चुनौती दी गई थी।;
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विजली विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड टू भर्ती का परिणाम रद्द कर गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वालों को बाहर करने का फैसला खारिज कर दिया है। दो जजों की खंडपीठ ने एकल पीठ का फैसला पलटते हुए कहा कि वर्तमान समय में कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी रखना साक्षरता सरीखा है और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी ही देता है।
टेक्नीशियन ग्रेड टू भर्ती परिणाम रद्द करने का फैसला खारिज
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने दीपक कुमार व कई अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार बिजली विभाग ने टेक्नीशियन ग्रे़ड टू के दो हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसमें अन्य अहर्ताओं के साथ कम्प्यूटर में ट्रिपल सी सर्टिफेकट भी जरूरी था।
यह सर्टिफिकेट डीओईएसीसी या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए था। चयन परिणाम घोषित होने के बाद कई अभ्यर्थियों उसके विरुद्ध याचिकाएं दाखिल कर कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है, जिनके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के हैं।
इस पर एकल पीठ ने परिणाम निरस्त करते हुए केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वालों को ही चयन में शामिल करने का आदेश दिया। इसी आदेश को अपीलों में चुनौती दी गई थी।