योगी सरकार का फरमान: गणेश चतुर्थी- मोहर्रम होगा ऐसा, जारी हुई गाइडलाइन

यूपी सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए मोहर्रम व गणेश महोत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।

Update: 2020-08-17 06:47 GMT
Up Government Issued Guidelines for ganesh-chaturthi & muharram

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। यूपी सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए मोहर्रम व गणेश महोत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सोमवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक जहां आगामी 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल नहीं सजाये जायेंगे तो वहीं आगामी 30 अगस्त से शुरू हो रहे मोहर्रम के दौरान भी जुलूस या ताजिया निकालने पर भी रोक रहेगी। सरकार ने प्रशासन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।

यूपी सरकार ने मोहर्रम व गणेश महोत्सव को लेकर जारी की गाइडलाइन

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के लिए जारी निर्देश में कहा है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तरह आगामी पर्व गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहीं भी पूजा पंडाल में कोई भी मूर्ति स्थापित न की जाए और न ही कहीं शोभायात्रा की अनुमति दी जाए। इसी तरह मोहर्रम के दौरान भी किसी प्रकार के जुलूस व ताजिया की अनुमति न दी जाए।

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जिलों के प्रशासन को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के निर्देश

प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पीस कमेटी की बैठकें करें और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से भी भी पूरा सहयोग लें। इसके अलावा संवेदनशील और कंटेनमेंट जोन में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करके सघन चेकिंग कराई जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ एकत्रित न होने पाए। खासकर सोशल मीडिया की कड़ी मानीटरिंग हो और माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

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सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा कोई आयोजन

निर्देशों में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों पर सभी अपने-अपने घरों में पूजा-उपासना करें, सार्वजनिक स्थानों पर कोई आयोजन नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हों। इस दौरान फेस कवर और फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन हो। स्वतंत्रता दिवस पर भी राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम हुए हैं। निजी तौर पर आयोजित होने वाले समारोहों में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।

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