मान्यता मिलने की तिथि से टीचरों के वेतन भुगतान याचिका पर UP सरकार से जवाब तलब

इसे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-04-06 13:11 GMT

प्रयागराज: इलाहबाद हाइकोर्ट ने प्रदेश के सहायता प्राप्त इन्टरमीडिएट और हाईस्कूलो से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के टीचरो को मान्यता प्राप्त होने की तिथि से वेतन दिये जाने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया सुनवाई कर रहे है। याचिका में प्रदेश सरकार के शासनादेश को चुनौती दी गई है।

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अधिवक्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को स्कूल के ग्रांट इन ऐड पर आने की तिथि से वेतन भुगतान का आदेश 2 सितंबर 2014 को दिया था । मगर प्रदेश सरकार 26 जून 2015 को शासनादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तिथि से वेतन देना चाहती है।

इसे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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