यूपी: मार्निंग कोर्ट न शुरू करने पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिसूचना के बावजूद मार्निंग कोर्ट नहीं शुरू करने पर जिला जज मैनपुरी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अन्य पक्षकारों से भी जवाब दाखिल करने को कहा है।

Update: 2019-06-19 16:45 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिसूचना के बावजूद मार्निंग कोर्ट नहीं शुरू करने पर जिला जज मैनपुरी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अन्य पक्षकारों से भी जवाब दाखिल करने को कहा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मैनपुरी बर एसोसिएशन की याचिका पर दिया है।

मैनपुरी बार एसोसिएशन ने जिला जज के एक जून 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर मई व जून माह में कई जिला न्यायालयों का समय बदलकर सुबह सात से एक बजे तक कर दिया है।

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बार एसोसिएशन के इस अधिसूचना के क्रम में एक प्रस्ताव पारित कर मॉर्निंग कोर्ट के लिए मांग की। इसके बावजूद जिला जज ने एक जून 20119 के आदेश से कार्य अवधि सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक कर दी।

एसोसिएशन का कहना है कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख लगाई है।

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