UP Nagar Nikay Chunav 2022: निकाय अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा आज, जानें कितने रुपए खर्च कर पाएंगे कैंडिडेट

UP Nagar Nikay Chunav 2022: यूपी नगर निकाय अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा आज होगी। यहां जानें प्रत्याशी इन चुनावों में कितना रुपए खर्च कर सकता है।

Written By :  aman
Update: 2022-12-03 06:55 GMT

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

UP Nagar Nikay Chunav 2022: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में वार्ड आरक्षण (Ward Reservation) घोषित कर दिया गया है। नगर निकाय अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की घोषणा आज यानी शनिवार (03 दिसंबर) दोपहर 3 बजे होगी। योगी सरकार के नगर विकास मंत्री एके शर्मा (UP Urban Development Minister AK Sharma) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय अध्यक्षों के आरक्षण की घोषणा करेंगे।

माना जा रहा है कि आज के ऐलान के बाद नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। आपको बता दें, कि उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका तथा 546 नगर पंचायत के आरक्षण का फार्मूला आज तय हो जाएगा। इस बीच, चुनाव में उम्मीदवार अब कितना पैसा खर्च कर सकेंगे इसकी भी जानकारी भी सामने आ चुकी है।

पार्षद खर्च कर पाएंगे कितनी राशि?

यूपी नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 30 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। नामांकन पत्र (Nomination Letter) सामान्य श्रेणी के लिए 400 रुपए रुपये, जमानत राशि 10 हजार रुपए जबकि आरक्षित वर्ग (Reserved Category) के लिए 200 रुपए का नामांकन पत्र और 1230 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। आपको बता दें, पिछले निकाय चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपए थी।

चेयरमैन पद के लिए कितनी राशि?

इसी तरह, नगर पालिका परिषद (Municipal Council) चुनाव लड़ने वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशी 9 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपए और जमानत राशि (Bail Money) के तौर पर 8 हजार रुपए जमा करने होंगे। अगर, कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से आता है तो 250 रुपए नामांकन पत्र भरने के तथा 4 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। 

मेयर पद के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ी

यूपी में 17 महानगर निगम है। इन निगमों में महापौर यानी मेयर पद के उम्मीदवारों का चुनाव होगा। इसके लिए खर्च की सीमा इस बार बढ़ाकर 40 लाख रुपए तय की गई है। पिछले चुनाव में खर्च की ये सीमा 25 लाख रुपए थी। ज्ञात हो कि, चुनाव की खर्च सीमा बढ़ने के साथ उसी अनुसार जमानत राशि और नामांकन पत्र की धनराशि भी बढ़ाई जाती है।

सभासद के लिए कितनी राशि तय?

इसी प्रकार, नगर पालिका परिषद में सभासद अर्थात सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को 200 रुपए का नामांकन पत्र प्राप्त हो पाएगा। जनरल कैटेगरी के लोगों को 2 हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। साथ ही, यदि आप रिजर्वेशन श्रेणी से आते हैं तो 100 रुपए का नामांकन फार्म खरीदना होगा और एक हजार रुपए की जमानत राशि देनी होगी। 

नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 

नगर पंचायत अध्यक्ष (Nagar Panchayat President) पद के दावेदारों को 200 रुपए नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए देने होंगे जबकि, 5 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। ये उम्मीदवार 2.50 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। अगर, कोई प्रत्याशी आरक्षित श्रेणी से आता है तो उसे 100 रुपए का नामांकन फॉर्म मिलेगा जबकि 2000 रुपए जमानत धनराशि जमा करनी होगी।

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