यूपी टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख के निवेश से 90 रोजगार के अवसर

ज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 जारी कर दी है। पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख रुपये के निवेश से 90 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पर्यटन गतिविधियों को ‘उद्योग’ का दर्जा देने से यह आसान हो गया है। घरेलू

Update: 2018-02-19 15:23 GMT
यूपी टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख के निवेश से 90 रोजगार के अवसर

लखनऊ: राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 जारी कर दी है। पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख रुपये के निवेश से 90 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पर्यटन गतिविधियों को ‘उद्योग’ का दर्जा देने से यह आसान हो गया है। घरेलू पर्यटन में 15 फीसदी और विदेशी टूरिज्म में 10 फीसदी बढोत्तरी का लक्ष्य है। सिर्फ इसके जरिए हर वर्ष पांच हजार करोड़ का निवेश जुटाने की तैयारी है। जिससे हर साल 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा।

10 हेरिटेज भवनों को हर साल बनाया जाएगा हेरिटेज होटल

जोशी ने बताया कि यह नीति एक लाख पर्यटकों को प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव विहारों की तरफ आकर्षित करेगी। 10 हेरिटेज भवनों को हेरिटेज होटल में प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जा सकेगा। पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैण्ड बैंक का भी सृजन करेगा।

पर्यटक सर्किट के बीस किमी के अंदर निवेश पर प्रोत्साहन

अवस्थी ने बताया कि 10 पर्यटक सर्किटों के बीस किमी के भीतर निवेश के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें रामायण सर्किट, कृष्ण/ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं ईको टूरिज़्म सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्ति पीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी/कबीर सर्किट और जैन सर्किट शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आर्थिक प्रोत्साहन और लाभ भी दिए जाएंगे।

पर्यटन नीति में ‘बेड एण्ड ब्रेकफास्ट’ योजना लागू

रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि हर गांव से चार से पांच लोग कुम्भ मेले में आएंगे। यह देखते हुए ‘बेड एण्ड ब्रेकफास्ट’ योजना लागू की गयी है। इस योजना से प्रदेश में पर्यटकों के लिए रिहाइश की सुविधाएं विकसित होंगी। यह योजना आश्रमों के लिए भी लागू होगी। जिन स्थानों पर यह स्कीम लागू की जाएगी,वे आवासीय श्रेणी में रखे जाएंगे और उनपर घरेलू बिजली और जलकर की दरें लागू होंगी।

उदयोगों को ब्याज सब्सिडी का यह लाभ भी मिलेगा

ऋण राशि का पांच प्रतिशत, अधिकतम धनराशि 25 लाख रुपए वार्षिक पांच वर्ष के लिए, पात्र पर्यटन यूनिट्स को।

पहले ट्रांजैक्शन पर भूमि की बिक्री/लीज/ट्रांसफर पर 100 प्रतिशत छूट।

सभी नयी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट

हाॅस्पिटैलिटी कोर्स फीस पर 10 फीसदी प्रतिपूर्ति

एक पखवारे की अवधि वाले कोर्स में हाॅस्पिटैलिटी सम्बन्धित कोर्स फीस की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, 10 हजार रुपए तक एक व्यक्ति प्रति कोर्स।

समूहों को पांच लाख की सहायता

उत्तर प्रदेश के मूल और अनूठी कला, संगीत, कारीगरी, लोक नृत्य, पाक शैलियों को पुनर्जीवित करने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों/समूहों को सब्सिडी के रूप पाँच लाख रुपए की सहायता।

पालिसी में यह प्रावधान भी

परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 1.5 करोड़ रु0, जो भी कम हो, की सहायता पूँजी निवेश सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

पाँच वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जो अधिकतम 25 लाख रुपये होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में हेरिटेज होटल स्थापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट तथा एक्साइज लाइसेन्स फीस में भी 100 प्रतिशत छूट।

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