UP Panchayat Chunav: खर्च सीमा पर लगेगी लगाम, अब होगी कड़ी कार्रवाई
आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की चुनावी खर्च सीमा मात्र चार लाख रुपये तय की है। इसके अलावा ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार चुनाव में केवल 75 हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे। इसी तरह जिला पंचायत पद के लिए चुनावी व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये रहेगी।
लखनऊ: पंचायत चुनाव में मनचाहे खर्च की तैयारी का सपना संजोए प्रत्याशियों को अधिक धन नहीं खर्च करने दिया जाएगा। उनके खर्च पर आयोग अपनी पैनी निगाह रखेगा। आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की चुनावी खर्च सीमा मात्र चार लाख रुपये तय की है। इसके अलावा ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार चुनाव में केवल 75 हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे। इसी तरह जिला पंचायत पद के लिए चुनावी व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये रहेगी।
चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा करना अनिवार्य
आयोग से मिली जानकारी के अनुसार चुनावी खर्च पर नियन्त्रण रखने के लिए जिलों में कमेटी गठित होंगी। चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा न कराने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव खर्च एक समान रहेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य को 75 हजार रुपये से अधिक धन खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।
नामांकन की जमानत राशि और नामांकन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं
हांलाकि पंचायत चुनाव में नामांकन की जमानत राशि और नामांकन पत्र शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 2015 की तरह ही आधी जमानत राशि ही जमा करनी होगी। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष व ग्राम पंचायत प्रधान पदों के आरक्षण का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके बाद ही शासन स्तर से आरक्षण की कोई व्यवस्था लागू करने का निर्णय हो सकेगा।
ये भी देखें: सिद्धार्थनगर: मोदी की राह पर स्वतंत्र देव सिंह, चुनाव से पहले शुरू की ‘अलाव’ पर चर्चा
ओबीसी का 27 फीसदी आरक्षण
जिला पंचायत अध्यक्षों या ब्लॉक प्रमुखों के आरक्षण के लिए सबसे पहले जिला पंचायतों को एसटी, एससी और ओबीसी की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। इनमें 1995 से 2015 तक आरक्षण की स्थिति देखकर फिर से इन वर्गों के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। प्रदेश में एससी की जनसंख्या 0.57 प्रतिशत है अर्थात जिला पंचायत में शून्य पद हैं, जबकि आबादी 20.69 प्रतिशत के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 16 पद आरक्षित रहेंगे। ओबीसी का 27 फीसदी आरक्षण है। जिला पंचायत अध्यक्ष के 20 पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। हर क्षेणी में 33 प्रतिशत (कुल 25) पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
ये भी देखें: किराएदारों को राहत: मकान मालिकों पर बड़ी खबर, सरकार ने लागू किया ये नियम
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।