UP panchayat Election: जिलों में जारी हुई आरक्षण सूची, चुनाव खर्च के सीमा भी तय

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक अहर्ता का ऐलान किया. आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची सभी जिलों में जिलाधिकारी के स्तर से जारी की जाएगी.

Update: 2021-03-02 12:46 GMT
UP panchayat Election: जिलों में जारी हुई आरक्षण सूची, चुनाव खर्च के सीमा भी तय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत वार आरक्षण सूची जारी कर दी गई है. ग्राम पंचायत का चुनाव ₹650 से लेकर साढ़े ₹4000 की फीस चुका कर लड़ा जा सकता है. चुनाव खर्च की सीमा में 10,000 से लेकर ₹400000 तक रखी गई है.

पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक अहर्ता का ऐलान

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक अहर्ता का ऐलान किया. आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची सभी जिलों में जिलाधिकारी के स्तर से जारी की जाएगी. अंतिम सूची 15 मार्च को जारी होगी. इसी के बाद सुबह में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी. चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए अहर्ता की जानकारी देते हुए आयोग ने बताया कि विभिन्न पदों पर चुनाव के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा. इसके तहत ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए इच्छुक प्रत्याशी को ₹150 का नामांकन पत्र शुल्क और ₹500 की जमानत राशि देनी होगी.

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जमानत राशि

इसी तरह ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र के लिए ₹300 और ₹2000 की जमानत राशि देनी होगी ग्राम प्रधान के तराई क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीटीसी के सदस्य को भी ₹300 का नामांकन पत्र और ₹2000 की जमानत राशि देनी होगी जिला पंचायत सदस्य को नामांकन पत्र का शुल्क ₹500 देना होगा जब की जमानत राशि ₹4000 होगी. इन सभी पदों के लिए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र शुल्क और जमानत राज का आधा पैसा ही देना होगा.

चुनाव खर्च

चुनाव खर्च की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य अधिकतम ₹10000 ही खर्च कर सकते हैं जबकि ग्राम प्रधान और बीडीसी के प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च पर केवल ₹75000 ही खर्च कर लेंगे. जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख रुपए खर्च करने की छूट होगी तो ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए ₹200000 खर्च किए जा सकेंगे जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले को चुनाव प्रचार पर ₹400000 खर्च करने की छूट हासिल होगी.

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नामांकन

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति के ब्योरे आपराधिक पृष्ठभूमि गृह कार्य व अन्य किसे करके बकाया जारी का विवरण भी देना होगा. खास बात यह है कि नामांकन के समय किसी तरह का कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा बल्कि यह सूचना उन्हें अपने नामांकन पत्र में स्व घोषणा के तौर पर देनी होगी.

अखिलेश तिवारी

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