Sonbhadra News: गैंगस्टरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 1.86 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

Sonbhadra News: बताते चलें कि हत्या के मामले को लेकर चर्चा में आए संजय परिहार के खिलाफ जहां गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

Published By :  Shweta
Update:2021-11-19 19:06 IST

Sonbhadra News: जिले में शुक्रवार को गैंगस्टर के आरोपियों पर पुलिस (Sonbhadra police) ने जमकर शिकंजा कसा। हत्या सहित अन्य मामलों को लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई (up me gangster) झेल रहे पांच अभियुक्तों की 1.86 करोड़ की चल-अचल संपत्ति कुर्क (जब्त) कर ली गई। पुलिस की इस कार्रवाई से आपराधिक प्रवृति के लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

बताते चलें कि हत्या (up me apradh) के मामले को लेकर चर्चा में आए संजय परिहार (Sanjay Parihar) के खिलाफ जहां गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं नागेंद्र गुप्ता और रविंद्र कुमार भारती की चोरी के कई (Sonbhadra crime) मामलों में संलिप्तता सामने आ चुकी है। चांद गोविंद यादव का नाम मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। उस पर अंतरप्रांतीय गिरोह के संचालन का भी आरोप है। धर्मराज मौर्या वन्यजीवों के विरुद्ध अपराध के मामले में प्रमुख अपराधियों में शुमार है।

एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उपरोक्त लोगों के आपराधिक कृत्यों को देखते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। वहीं डीएम से मिले निर्देश के क्रम में शुक्रवार को उनके चल-अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई कराई गई। संजय सिंह परिहार की एक करोड़ 15 लाख 84 हजार, नागेंद्र गुप्ता की 70 हजार, रविंद्र कुमार भारती की 24 लाख, चांद गोविंद यादव की 45 लाख, धर्मराज मौर्या की 68 हजार, कुल एक करोड़ 86 लाख 22 हजार की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई है।

 इन मामलों में हैं पांचों वांछित

संजय सिंह परिहार पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह निवासी निवासी घोरावल रोड बस स्टैंड के पास के विरुद्ध राबर्ट्सगंज थाने में हत्या तथा गैंगेस्टर एक्ट का मामला दर्ज है।

धर्मराज मौर्या पुत्र भइया लाल निवासी अतरौली, थाना घोरावल के विरुद्ध करमा थाने में वन्य जीव संरक्षण अधिनिय़म 1972 की कई धाराओं और गैगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

रविंद्र कुमार भारती उर्फ चिंटू पुत्र स्व. गोपाल प्रसाद भारती निवासी पूर्वी परासी और नागेंद्र गुप्ता पुत्र सुदर्शन गुप्ता निवासी पश्चिम परासी थाना अनपरा के विरुद्ध अनपरा थाने में चोरी, धोखाधड़ी, कूटरचना के आरोपों तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

चांदगोविंद पुत्र दीनानाथ यादव निवाली चितकुरिया चकिया, पोस्ट बेलाघाट बलुआ, थाना आरा, जनपद भोजपुर, बिहार के विरुद्ध कूटरचना, धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

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