Bulldozer Action पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद योगी सरकार की आई पहली प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात

Bulldozer Action : बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के योगी सरकार की आरे से पहली प्रतिक्रिया आई है।

Newstrack :  Network
Update:2024-11-13 17:41 IST

CM Yogi Adityanath (Pic - Social Media)

Bulldozer Action : बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के योगी सरकार की आरे से पहली प्रतिक्रिया आई है। सरकार ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है और ये सब पर लागू होता है। इस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है।

यूपी सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपराधियों के मन में भय होगा। इसके साथ ही माफिया और पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में भी आसानी होगी। आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। ये केस जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य से संबंधित था और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक

बता दें कि ‘बुलडोजर एक्शन' पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर एक्शन को गैरकानूनी और असंवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने कहा है सिर्फ इसलिए इमारतों या घरों को नहीं गिराया जा सकता कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में हैं जिस पर किसी अपराध का आरोप है या वह दोषी है। न्यायालय ने कहा, "महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों को रातों-रात सड़कों पर घिसटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। अगर अधिकारी कुछ समय के लिए अपना हाथ थामे रहें तो उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी।

अब बुलडोजर का आतंक समाप्त होगा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।

योगी सरकार पर कसा तंज

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ऐसे कम ही फैसले होते हैं, जिसमें सरकार को जुर्माना देना पड़ता हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ 25 लाख का जुर्माना लगाया है, बल्कि दोषियों की खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद बुलडोजर खड़ा हो जाएगा, अब किसी का घर नहीं तोड़ेगा।

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