नौकरी में आरक्षण: योगी सरकार ने बढ़ाया कोटा, इन्हें मिलेगा फायदा...

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य की सरकारी नौकरियों (Government jobs) में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब में कुल 60 फीसदी पदों पर Reservation होगा।

Update:2020-09-20 11:15 IST
नौकरी में आरक्षण: योगी सरकार ने बढ़ाया कोटा, इन्हें मिलेगा फायदा...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य की सरकारी नौकरियों (Government jobs) में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब में कुल 60 फीसदी पदों पर Reservation होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस फीसदी रिजर्वेशन देने के बाद आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया है। इसके बाद अब सभी भर्ती आयोग (Recruitment Commission) इसी आधार पर आवेदन मांगेंगे।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुरू की तैयारियां

वहीं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) की ओर से इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। साथ ही भर्ती के लिए जो प्रस्ताव जो पहले से आए थे, उन्हें वापस लौटाकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है।

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आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा आरक्षण

बता दें कि योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरों के को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम-2020 जारी कर दिया गया है। इस आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस फीसदी रिजर्वेशन देना अनिवार्य हो चुका है। बता दें कि इसका फायदा केवल UP में रहने वाले लोग ही उठा सकेंगे। वहीं, अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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गवर्नमेंट जॉब में कुल 60 फीसदी पदों पर होगा रिजर्वेशन (फोटो- सोशल मीडिया)

गवर्नमेंट जॉब में कुल 60 फीसदी पदों पर होगा रिजर्वेशन

सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोरों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के बाद अब प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब में कुल 60 फीसदी पदों पर Reservation होगा। मौजूदा समय में अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के लिए दो फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।

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PM मोदी ने की थी आरक्षण देने की व्यवस्था

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्तानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। जिसके तहत सालाना आठ लाख रुपये कमाने वालों को दस फीसदी आरक्षण मिलेगा।

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