लखनऊ : जिला जज वीरेंद्र कुमार ने कुंडा सीओ जियाउल हक मर्डर केस के मुख्य आरेापित योगेंद्र उर्फ बबलू को बालिग करार दिया है। अदालत ने जुविलाइन जस्टिस बोर्ड के 21 नवंबर 2015 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत इस आरोपित को नाबालिग करार दिया गया था।
सीबीआई ने जुविलाइन बोर्ड के उक्त आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी। सीबीआई के विशेष वकील केपी सिंह व योगेंद्र के वकील की तरफ से इस अपील पर 4 जुलाई 2016 को अंतिम बहस समाप्त हो गई थी। जिसके बाद जिला जज वीरेंद्र कुमार ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
कोर्ट इसी केस में जेल में बंद फूलचंद्र यादव समेत अन्य सभी मुल्जिमों के खिलाफ 22 जुलाई केा आरोप तय करेगी। विदित हो कि सूबे में सनसनी मचा देने वाले कुंडा के सीओ मर्डर केस में कबीना मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को अपने पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन बाद में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद वह फिर से मंत्री बना दिए गए।