Chardham Yatra 2021: चारधाम यात्रा पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई जोरदार फटकार

Chardham Yatra 2021: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा जोकि 1 जुलाई से शुरू होने वाली थी, उस पर पाबंदी लगा दी है।

Newstrack :  Network
Published By :  Vidushi Mishra
Update:2021-06-28 15:23 IST
चारधाम यात्रा (फोटो-सोशल मीडिया)

Chardham Yatra 2021: चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा जोकि 1 जुलाई से शुरू होने वाली थी, उस पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले प्रदेश की तीरथ सरकार ने चमोली, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को ही कोरोना निगेटिव रिपोर्ट (Corona Negative Report) के साथ 1 से 10 जुलाई तक धामों में दर्शन करने की इजाजत दी थी।

इसके साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार की आधी अधूरी जानकारी को लेकर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जिसके चलते उतराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह भक्‍तों के लिए चारधाम के लाइव दर्शन करने का इंतजाम भी करे। वहीं इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख को लाइव दर्शन के इतंजाम पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने लगाई फटकार

राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी देने के कारण अधिकारियों के साथ-साथ यात्रा के लिए सरकार द्वारा आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लागू करने के फैसले पर भी सवाल उठाया है।

जिस पर कोर्ट ने कहा कि कुम्भ में भी कोरोना जांच में हुआ फर्जीवाड़ा था। जबकि चारधाम में सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने के कौन इंतजाम देखेगा। जबकि चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य इंतजाम से भी हाईकोर्ट बिल्कुल संतुष्ट हुआ। वहीं कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए श्रद्धालुओं का जीवन है महत्‍वपूर्ण है।'

आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को जिलास्तर पर इजाजत दी गई थी, लेकिन आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी थी।

इसमें सरकार ने जिन जिलों के लोगों को यात्रा की इजाजत दी थी उनमें चमोली जिले के यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन, रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ धाम के दर्शन और उत्तरकाशी जिले के यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन करने का नियम बनाया था।


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