Uttarakhand: लाउडस्पीकर बजाने पर 7 मस्जिदों पर जुर्माना, भरने होंगे 5-5 हजार

Haridwar Loudspeaker Ban: SDM ने बताया कि कुछ धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें मिल रही थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद 7 मस्जिदों पर जुर्माना लगाया।

Written By :  aman
Update: 2023-01-20 11:02 GMT

Haridwar Loudspeaker News (Photo: Social Media)

Haridwar Loudspeaker Ban: उत्तराखंड के हरिद्वार में 7 मस्जिदों पर स्थानीय प्रशासन ने जुर्माना लगाया है। दरअसल, इन मस्जिदों पर तेज आवाज़ में लाउडस्पीकर बजाने और ध्वनि प्रदूषण के आरोप लगे हैं। दरअसल, हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र (Pathri Area) के कई गांवों की मस्जिदों को अजान के लिए लगे लाउडस्पीकरों को आदेशानुसार सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई थी। बावजूद, लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं हुई। जिसके बाद ये कार्रवाई है।

पथरी थाना पुलिस तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) की रिपोर्ट पर एसडीएम पूरन सिंह राणा (SDM Puran Singh Rana) ने कार्रवाई करते हुए 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं, दो अन्य मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) करने पर चेतावनी दी गई है। स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर अब मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं।

क्या कहा जुर्माना लगाने वाले SDM ने?

SDM पूरन सिंह राणा ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 'कुछ धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें मिल रही थी। जबकि, उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण न हो। बिना अनुमति किसी भी धार्मिक स्थल या वैवाहिक स्थल पर लाउडस्पीकर सिस्टम नहीं लगाया जाएगा। जिन धार्मिक संस्थाओं को अनुमति दी गई है उन पर भी नजर रखी जा रही है। इसकी जांच क्षेत्र के चौकी इंचार्ज तथा प्रदूषण अधिकारी द्वारा की जाती है। इस मामले में भी इन्हीं की शिकायत पर कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच में ये शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद ध्वनि प्रदूषण करने वाले मस्जिदों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।' 

क्या कहा SSP ने?

हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह (SSP Ajay Singh) का कहना है कि 'हाई कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण को लेकर थाना स्तर से एक रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसके आधार पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कार्रवाई की है।'

प्रशासन ने पहले दी थी हिदायत 

ध्वनि प्रदूषण मामले में प्रशासन की तरफ से इन धार्मिक संस्थानों को पहले हिदायत दी गई थी। जुर्माना लगने के बाद भविष्य में भी ध्वनि प्रदूषण न करने की हिदायत दी गई है। यदि अब भी आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो उनकी अनुमति भी रद्द की जा सकती है। साथ ही, जुर्माना भी बड़ा लगाया जाएगा। इसके अलावा केस भी दर्ज होगा। वहीं, दूसरी तरफ मस्जिदों पर हुई कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे गलत बताया।

मुस्लिम धर्मगुरुओं में नाराजगी, उठाए सवाल

मस्जिद प्रबंधक मोहम्मद आरिफ (Mosque Manager Mohammad Arif) ने कहा, 'सभी थाना क्षेत्रों में हिंदू और मुस्लिम लोगों के साथ पुलिस ने बैठक की थी। मस्जिद और मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम की जाए, इससे दिक्कतें हो रही हैं। इसे भी सभी ने स्वीकारा था। लेकिन, हम कहना चाहते हैं कि अजान से प्रदूषण नहीं फैल रहा। इतनी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं। शादियों में डीजे बज रहे हैं। उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यदि मस्जिद से थोड़ी देर के लिए अजान हो रही है तो किसी को क्या दिक्कत हो रही। हम अजान की आवाज कम कर लेंगे, मगर मस्जिदों के चालान गलत काटे गए हैं। जुर्माने पर हमें आपत्ति है।'

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