Haldwani: 4,500 लोगों का टूटेगा आशियाना, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Uttarakhand News: उत्तराखंड के हल्द्वानी जनपद के बनभूलपुरा में रेलवे स्टेशन के पास बनी कॉलोनियों को हटाने का मामला आज यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।

Report :  Jugul Kishor
Update: 2023-01-04 08:16 GMT

 प्रदर्शन करते हुए (Pic: Social Media)

Uttarakhand News: उत्तराखंड के हल्द्वानी जनपद के बनभूलपुरा में रेलवे स्टेशन के पास बनी कॉलोनियों को हटाने का मामला आज यानी कि बुधवार 4 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि अतिक्रमण हटाने संबंधी उत्तराखंड हाईकोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश की अगुवाई में भी सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी को याचिका दायर की गई है, जिसके बाद आज बुधवार को प्रशांत भूषण की ओर से भी याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर कल गुरूवार 5 जनवरी 2023 को सुनवाई करने के लिए कहा है।

अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद रेलवे की 29 एकड़ जमीन में बनी अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना है, वहां करीब 20 मस्जिदें, 9 मंदिर और स्कूल हैं। कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं, वे इस आदेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

4,500 लोग होंगे बेघर, अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू, 4000-5000 पुलिसकर्मी तैनात

कुमाऊं के आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। हमने लोगों के साथ में बैठक करके कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा है। आईजी ने कहा कि हमने अखबारों में जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया है। अतिक्रमण हटाने के लिए 14 कंपनी सेंट्रल पैरामिलेट्री फोर्स और 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की डिमांड की है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल से लगभग 1000 पुलिस के सिपाही और होमगार्ड की भी डिमांड की गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान 4000-5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। फोर्स 8 जनवरी तक हल्द्वानी पहुंच जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन से जेसीबी, पोकलैंड, ड्रोन कैमरा, वीडियो कैमरा, बैरिकेट्स और अन्य चीजों जिला प्रशासन से मांगी गई हैं।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमण हटाने का दिया था आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले महीने 20 दिसंबर को बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने का आदेश दिया। जस्टिस शरद शर्मा और जस्टिस आरसी खुल्बे ने अतिक्रमण करने वालों को एक हफ्ते का नोटिस देने का निर्देश दिया है।

Tags:    

Similar News