Baba Ram Dev: रामदेव की दिव्य फार्मेसी को नोटिस, दवा उत्पादन बन्द करने और विज्ञापन हटाने का आदेश

Baba Ram Dev: उत्तराखंड के देहरादून में आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से पांच दवाओं का उत्पादन बंद करने को कहा है

Newstrack :  Network
Update: 2022-11-11 01:38 GMT

Yog Guru Ramdev। (Social Media)

Uttarakhand:  उत्तराखंड के देहरादून में आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से पांच दवाओं - मधुगिरी, आईग्रिट, थायरोग्रिट, बीपीग्रिट और लिपिडोम का उत्पादन बंद करने को कहा है। दवा उत्पादन पर प्रतिबंध के अलावा पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकरण ने पतंजलि को प्राधिकरण से मंजूरी के बाद ही आगे विज्ञापनों के साथ आने को कहा है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं ने दिव्य फार्मेसी को भेजा नोटिस

लाइसेसिंग अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं ने दिव्य फार्मेसी को भेजी नोटिस में कहा है कि - केरल के डॉ० बाबू केवी के ई-मेल के जरिये भेजे गए पत्र में आपकी फर्म द्वारा निर्मित की जा रही औषधियों दिव्य मधुअग्रित, आईग्रिट गोल्ड, दिव्य थाईरोग्रिट टैबलेट, दिव्य बीपीग्रिट टेबलेट और दिव्य लिपिडोम टेबलेट्स के बारे में मीडिया में बार-बार आमक / आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार किये जाने की शिकायत करते हुए आपत्तिजनक विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा फर्म द्वारा ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट के नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

दिव्य फार्मेसी को भेजे नोटिस में लिखा

रामदेव की दिव्य फार्मेसी को भेजे नोटिस में लिखा है कि - इस सम्बन्ध मे उल्लेख करना है, कि आपके द्वारा निर्मित किये जा रहे इन औषधियो के फॉर्मूलेशन शीट और लेबलक्लेम का परीक्षण निदेशालय स्तर पर गठित पैनल द्वारा किया गया। ड्रग पैनल द्वारा परीक्षण किये जाने के बाद अपनी रिपोर्ट में उक्त योगों के इण्डिकेशन संशोधित करते हुए, अनुमोदन हेतु नवीन फॉर्मूलेशन सीट प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के साथ ही उपरोक्त दवाओं के भ्रामक / आपत्तिजनक विज्ञापनों को तत्काल मीडिया से हटाते करते हुए इनका निर्माण कार्य तत्काल बन्द कर दें और कंपाउंड्स की मूल फॉर्मूलेशन शीट निदेशालय में जमा करें। और संशोधित फॉर्मूलेशन शीट और संशोधित लेबल क्लेम अनुमोदन के लिए निदेशालय को उपलब्ध कराएं।

विज्ञापन ही मीडिया में प्रकाशन की जाए कार्रवाई

दिव्य फार्मेसी को भेजे नोटिस में आगे लिखा है कि संशोधित इण्डिकेशन अनुमोदन होने के बाद ही उक्त औषधियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करें, साथ ही यह निर्देशित किया जाता है, कि भविष्य में निदेशालय द्वारा अनुमोदित किये गये विज्ञापन ही मीडिया में प्रकाशन की कार्रवाई की जाये। अन्यथा ड्रग एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 तथा ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 170 में दिये गये प्रावधानों के अनुक्रम में आपको प्रदत्त सम्बन्धित योगों की निमा निरस्त कर दी जायेगी।

इस बीच पतंजलि ने कहा है कि उसके उत्पाद और औषधियां निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। पतंजलि ने कहा है कि उसके खिलाफ आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफियाओं की संलिप्तता दिखती है।पतंजलि ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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