अब ऑस्ट्रिया में ‘पटका’ बांध नहीं जा सकेगें स्कूल, पारित हुआ कानून

मुसलमानों के प्रति भेद भाव पैदा करने के आरोपों से बचने के लिए इस कानून के मूलपाठ में लिखा हुआ है, ‘‘वैचारिक या धार्मिक रूप से प्रभावित कपड़े जो सिर ढंकने से जुड़े हैं।’’

Update:2019-05-16 12:03 IST

विएना: ऑस्ट्रिया के सांसदों ने बुधवार को एक ऐसे कानून को मंजूरी दी जिसका मकसद प्राथमिक स्कूलों में हेडस्कार्फ (सिर ढकने वाला) को प्रतिबंधित करना है। हालांकि, इस कानून से सिखों का पटका और यहूदियों का किप्पा प्रभावित नहीं होगा।

इस कदम का प्रस्ताव सत्तारूढ़ दक्षिण पंथी सरकार ने पेश किया था।

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मुसलमानों के प्रति भेद भाव पैदा करने के आरोपों से बचने के लिए इस कानून के मूलपाठ में लिखा हुआ है, ‘‘वैचारिक या धार्मिक रूप से प्रभावित कपड़े जो सिर ढंकने से जुड़े हैं।’’

हालांकि गठबंधन सरकार के दोनों धड़ों मध्य-दक्षिणपंथी पीपुल्स पार्टी (ओईवीपी)तथा घोर-दक्षिणपंथी फ्रीडमपार्टी (एफपीओई) के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि यह कानून इस्लामिक पटके पर केन्द्रित है।

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एफपीओई शिक्षा प्रवक्ता वेंडिलिन मोइल्जर ने बताया कि यह कानून ‘‘राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ चेतावनी है’’ वहीं ओईवीपी सांसद रुडोल्फ शच्नेर ने कहा कि लड़कियों को दमन से मुक्त करने के लिए यह कदम जरूरी था।

सरकार का कहना है कि सिख लड़कों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला पटका अथवा यहूदियों का किप्पा इससे प्रभावित नहीं होगा।

(भाषा)

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