पाकिस्तान में बंद ये 4 भारतीय: छुड़वाने के लिए देश ने लगाया पूरा जोर, की ये मांग
पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसके तहत कुल चार भारतीय नागरिकों को रियाह करने की अपील की गई हैं।
पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसके तहत कुल चार भारतीय नागरिकों को रियाह करने की अपील की गई हैं। इन सभी नागरिकों को जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई थी। लेकिन सजा पूरी होने के बाद भी उन्हें अबतक रिहा नही किया गया है। जिसके बाद इस मामले को देखते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसकी गुहार लगाई गई है।
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका भारतीय उच्चायोग में फर्स्ट सेक्रेटरी अपर्णा रे के द्वारा लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि सजा पूरी होने के बाद भी इन्हें अभी भी बंदी बनाए रखना पाकिस्तान के ही कानून का उल्लंघन है, ऐसे में अदालत को इन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश देना चाहिए। बता दें, कि शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। ये मामला जस्टिस मोहसीन अख्तर सुनेंगे। इस मामले में पाकिस्तान सरकार की ओर से आंतरिक मंत्रालय अपना पक्ष रखेगा।
ये चार भारतीय
आपको बता दें, कि जिन चार भारतीय नागरिकों को रिहा करने की माग की जा रही है उनमें बिरजू दुंग, विज्ञान कुमार, सतीश भोग और सोनू सिंह शामिल हैं। जिनमें से तीन को सेंट्रल जेल लाहौर में बंद किया गया हैं। वही सोनू सिंह कराची जेल में हैं। भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई याचिका के मुताबिक, बिरजू की सजा अप्रैल 2007, सोनू सिंह की सजा मार्च 2012, विज्ञान कुमार की सजा जून 2014 और सतीश भोग की सजा मई 2015 में ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में पांच साल से लेकर 13 साल तक इन्हें गलत तरीके से बंद रखा गया है।
ये भी पढ़ें…चक्रवाती तूफान से तबाही: इन राज्यों में दो दिन होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
इस वजह से किया जेल में बंद
इन सभी को पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 199 के तहत गिरफ्तार किया गया था। जिनपर पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 के तहत जासूसी का आरोप लगाया गया था। भारत ने इन चारों भारतीय नागरिकों पर लगे आरोपों को गलत करार कर दिया है। और उनकी सजा को भी गलत बताया है। जिसके बाद उनकी रिहाई की मांग तेज़ कर दी गई है। इस मामले पर भारतीय उच्चायोग ने कई बार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को लिखा है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।
ये भी पढ़ें…बड़ी खबर: कैबिनेट मंत्री को हुई जेल, कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें वजह…
देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।