कांपेगी बलात्कारियों की रूह: मिलेगी ये कड़ी से कड़ी सजा, पूरी जिंदगी की इच्छाएं खत्म

इंडोनेशिया ने अभी कुछ दिन पहले अपने एक विवादित कानून को मजबूत करते हुए सरकार द्वारा नियमावली जारी की है। इस नियमावली के मुताबिक, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले लोगों को रसायनिक तरीके से बधियाकरण किया जाएगा।

Update:2021-01-05 14:19 IST
आज से पहले भी इंडोनेशिया बलात्कार के दोषियों को सजा देने के लिए कई कदम उठा चुका है। चलिए आपको ऐसे ही कुछ देशों के बारे में बताते हैं।

नई दिल्ली: यौन शोषण करने वालों पर सरकार ने एक्शन लेते हुए सरकारी नियामवली पास की है। इंडोनेशिया ने अभी कुछ दिन पहले अपने एक विवादित कानून को मजबूत करते हुए सरकार द्वारा नियमावली जारी की है। इस नियमावली के मुताबिक, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले लोगों को रसायनिक तरीके से बधियाकरण किया जाएगा। ऐसे में इस प्रक्रिया को केमिकल कास्ट्रेशन भी कहा जाता है। ऐसे में इन अपराधियों को इंजेक्शन के दम पर एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिससे इनके टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स काफी कम हो जाए और इन अपराधियों की यौन इच्छाएं करीब-करीब खत्म हो जाएं।

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रेप करने पर बहुत कड़ी

आज से पहले भी इंडोनेशिया बलात्कार के दोषियों को सजा देने के लिए कई कदम उठा चुका है। चलिए आपको ऐसे ही कुछ देशों के बारे में बताते हैं, जहां रेप करने पर बहुत कड़ी सजा मिलती है।

सबसे पहले सऊदी अरब एक ऐसा देश है यहां पर इस्लामिक शरीया कानून को मान्यता दी गई है। यहां रेप को लेकर बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। यदि कोई भी व्यक्ति रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी पर टांग दिया जाता है और उसके यौनांगों को काटने की सजा भी सुनाई जा सकती है। वहीं अफगानिस्तान, इराक और ईरान में भी रेपिस्ट्स को सजा-ए-मौत दी जाती है।

फोटो-सोशल मीडिया

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बिना ट्रायल के ही मृत्यु दंड

ऐसे में चीन में भी बलात्कार के आरोपियों को मौत की सजा दी जाती है। चीन में इस हैवानी जुर्म की सजा को काफी जल्दी न्याय दिया जाता है। यहां मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद बिना ट्रायल के ही मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ऐसे में बेहद जघन्य अपराध होने पर रेपिस्ट के जननांगों को भी काट दिया जाता है।

इसके अलावा नाइजीरिया में कुछ समय पहले ही सरकार ने फैसला लिया था कि बलात्कारी को सजा के तौर पर नपुंसक बनाया जाएगा और अगर रेप 14 साल या कम उम्र की बच्ची के साथ हो तो अपराधी को फांसी दी जाएगी। सरकार ने ये फैसला कोरोना काल में बढ़ी रेप की घटनाओं को देखते हुए लिया गया था।

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