जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को लाहौर हाईकोर्ट से राहत

Update:2018-03-09 12:49 IST

लाहौर। जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख और 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लाहौर हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने सईद को अगले आदेश तक न तो गिरफ्तार करने और न ही घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है।

सईद ने अपनी संभवित गिरफ्तारी के खिलाफ 23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसने दलील दी थी कि सरकार अमेरिका और भारत के कथित दबाव में उसे गिरफ्तार करना चाहती है। सईद की याचिका पर हाईकोर्ट ने पाक व पंजाब की सरकार को उसे गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया।

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इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। केंद्र और पंजाब सरकार जवाब दाखिल करने में विफल रहीं। बुधवार की सुनवाई में उन्होंने इसके लिए और समय दिए जाने की मांग की। दोनों सरकारों की इस विफलता पर निराशा जताते हुए न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान ने दोनों सरकारों के वकीलों को चार अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

पंजाब सरकार ने फरवरी में रावलपिंडी में जेयूडी की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। यह कार्रवाई जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के दल के दौरे के बाद की गई थी। यह दल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किए गए समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहां पहुंचा था।

सईद को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की प्रतिबंध निगरानी टीम के पाकिस्तान दौरे से पहले अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है।

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