पूर्व तानाशाह मुशर्रफ पर कोर्ट सख्त, दिए कई संपत्ति जब्त करने के आदेश

Update:2016-07-29 15:24 IST

कराची: कराची की सेशन कोर्ट ने रक्षा आवास प्राधिकरण (डीएचए) ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। सत्र एवं जिला साउथ न्यायाधीश के निर्देश पर कोर्ट अधिकारियों ने डीएचए प्रशासन को 26 जुलाई को पत्र जारी किया था।

मुशर्रफ की चार संपत्तियां होंगी जब्त

सत्र एवं जिला न्यायाधीश के निर्देश पर कोर्ट अधिकारियों ने प्रशासन को पत्र जारी कर डीएचए सीमा में आने वाले पूर्व शासक जनरल मुशर्रफ की चार संपत्तियां जब्त करने और इसके बाद उसकी कॉपी अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे। डीएचए तीन दिन के भीतर इस मामले की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले को विशेष अदालत में भेजा जा सके।

देशद्रोह मामले पर हुई सुनवाई

अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले की सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सैन्य तानाशाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है।कोर्ट ने धारा-88 के तहत एक बंगला और डीएचए के अंतर्गत आने वाले तीन भूखंडों को भी कब्जे में लेकर उसकी नकल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि जनरल मुशर्रफ के स्वामित्व वाली संपत्तियां शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में हैं।

19 जुलाई को कोर्ट ने दिया था आदेश

गौरतलब है कि 19 जुलाई को पेशावर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मजहर आलम मियां ख़ैल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायाधीश की विशेष अदालत ने अधिकरण को चल और अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे।

मुशर्रफ जा चुके हैं विदेश

पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ 18 मार्च को एग्जिट कंट्रोल सूची (ईसीएल) से नाम हटाए जाने के बाद विदेश चले गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाईकोर्ट के मुशर्रफ का नाम ईसीएल से निकालने के फैसले को बरकरार रखा था।

 

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