कुलभूषण जाधव केस: इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेगा अड़ियल पाकिस्तान!

भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाते हुए पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले को पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है।

Update: 2017-05-12 23:57 GMT

इस्लामाबाद: भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाते हुए पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले को पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है।

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कुलभूषण मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 मई से सुनवाई करेगा। दरअसल भारत ने आईसीजे में पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारत के बार-बार अनुरोध के बाद भी पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को जाधव से मिलने की इजाजत नहीं दी।

भारत ने आईसीजे में कहा कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। आईसीजे ने मंगलवार को जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी।

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पाकिस्तान में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से अरेस्ट किया गया था। जाधव पर रॉ का एजेंट होने का आरोप था। भारत ने पाक के आरोपों को खारिज किया था।

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विदेश मंत्रालय के मुताबिक, जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करता था, उसे हिरासत में लेकर परेशान किया गया। जिसमें भारत को शक हुआ था कि कहीं जाधव को ईरान से अगवा तो नहीं किया गया।

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