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लॉकडाउन में राहत: लोगों ने PF से निकाले इतने करोड़ रुपये, नहीं कट रहा टैक्स

लॉकडाउन के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर में पिछले 15 दिन में करीब 946 करोड़ रुपये वितरित कर दिए हैं। दरअसल...

Ashiki
Published on: 17 April 2020 11:25 PM IST
लॉकडाउन में राहत: लोगों ने PF से निकाले इतने करोड़ रुपये, नहीं कट रहा टैक्स
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नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर में पिछले 15 दिन में करीब 946 करोड़ रुपये वितरित कर दिए हैं। दरअसल, ईपीएफओ ने प्रावधान करते हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों को पीएफ से एडवांस निकासी करने की अनुमति दे दी है।

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नहीं कटेगा टैक्स

कोरोना संकट के ऐसे समय में लोगों को किसी तरह की आर्थिक समस्या न आए, इसके लिए EPFO ने पीएफ एकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दी है। और तो और इस रकम पर टैक्स भी नहीं कट रहा है।

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दूसरे संस्थानों ने भी दिए पैसे

ईपीएफओ ने 15 दिन में तीन लाख से ज्यादा क्लेम निपटाते हुए सब्सक्राइबर को 946.49 करोड़ रुपये वापस किए हैं। यह वो रकम है, जो उनके अपने प्रोविडेंट फंड में जमा थी। यह जानकारी श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में दी गई है। इसके अलावा, ईपीएफओ से अलग चल रहे संस्थानों ने भी 284 करोड़ रुपये पीएफ बांटा है।

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श्रम मंत्रालय का क्या कहना है

श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, 'इस संकट के दौरान EPFO अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईपीएफओ के सभी दफ्तरों से इस कठिन समय के बीच भी काम करते हुए जरूरी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।' बता दें कि पीएफ की निकासी ऑनलाइन ही हो रही है। बता दें कि इस रकम को एडवांस की तौर पर दिया जा रहा है। इसे कर्मचारी को फिर से जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

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इतनी निकाली जा सकती है रकम

पीएफ खाते में उपलब्ध बैलेंस (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से) के 75 फीसदी तक या तीन महीने के वेतन के बराबर (जो भी कम हो) रकम निकाली जा सकती है। मालूम हो कि मार्च में श्रम मंत्रालय ने ऐलान किया था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए इन प्रावधानों के साथ पीएफ रकम के निकासी अनुमित दी थी। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके कर्मचारी भविष्य निधि में बदलाव दर्शाया गया था।

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एक्सपर्ट्स ने क्या कहा

एक्सपर्ट्स ने कहा है कि निकासी की रकम पर टैक्स भी नहीं कटेगा। जरूरत को देखते हुए ईपीएफओ सभी दावों को तुरंत निपटा रहा है और एक बार जांच के बाद आवेदक के बैंक खाते में 3 दिन के भीतर रकम डाली जा रही है।

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