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लॉकडाउन 2: आज से इन्हें मिली कामकाज की छूट, ये सुविधा अब भी रहेंगी बंद

20 अप्रैल 2020 से कुछ जरुरी क्षेत्रों को ही छूट मिली है। अब भी लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ बंद रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी।

Shreya
Published on: 20 April 2020 4:18 AM GMT
लॉकडाउन 2: आज से इन्हें मिली कामकाज की छूट, ये सुविधा अब भी रहेंगी बंद
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लॉकडाउन 2: आज से इन्हें मिली कामकाज की छूट, ये सुविधा अब भी रहेंगी बंद

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने का एलान किया था। इस दौरान लोगों को सख्ती के साथ अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से केंद्र सरकार ने जरूरी क्षेत्र से जुड़े कामकाज में छूट दी है। इसके अलावा थोड़ा-बहुत सरकारी कामकाज को भी शुरु किया गया है। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

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लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी सेवा रहेंगी बंद

20 अप्रैल 2020 से कुछ जरुरी क्षेत्रों को ही छूट मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोमवार से लॉकडाउन में जो भी चीजें बंद थी, वह अब खुल जाएंगी। अब भी लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ बंद रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी।

ये सर्विस रहेंगी बंंद

पैसेंजर ट्रेन सर्विस बंद रहेगी।

फ्लाइट सर्विस बंद रहेगी।

सड़क पर सामान्य वाहनों की आवाजाही अभी बंद रहेगी।

स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स पहले की तरह बंद रहेंगे।

सिनेमा हॉल

मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां में बैठकर खाना

राजनीतिक-सामाजिक और खेल से जुड़े किसी भी कार्यक्रम पर रोक

धार्मिक कार्यक्रम पर रोक

धार्मित स्थल

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लॉकडाउन 2: 20 अप्रैल से ये सेवाएं होंगी शुरु, देखें यहां पूरी लिस्ट

इन क्षेत्रों को मिली कामकाज की इजाजत

इस लॉकडाउन में सरकार ने कुछ गतिविधियों और सेवाओं में छूट दी है। नई छूट 20 अप्रैल यानि आज से सबसे कम कोरोना प्रभावित इलाकों में शुरु हों जाएंगी। आज से स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन में छूट मिली है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में आने वाली को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों भी कम स्टाफ के साथ काम शुरु कर सकते हैं।

निर्माण कार्यों को मिली छूट

इसके साथ ही 20 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को छूट मिली है। वहीं ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई और बिजली व कॉम्युनिकेशंस से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट मिली है।

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इनको भी दी गई लॉकडाउन से छूट

केंद्र सरकार की ओर से बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री और इसके लेन-देन को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। 20 अप्रैल से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं और दुकानें शुरु कर दी जाएंगी।

खुल सकेंगी खेती से जुड़ी दुकानें

फिशिंग ऑपरेशन जैसे- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री को छूट मिली है। यह समुद्र और देश के अंदर जारी रहेंगे। किसान-मजदूरों को खेती के लिए छूट है। खेती से जुड़ी दुकानें खुल सकेंगी। सरकारी दफ्तरों में 33 फीसदी तक स्टाफ रह पाएगा। मजदूर सिर्फ एक ही राज्य में रहकर इधर-उधर काम के लिए जा सकेंगे।

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राज्य सरकारें सख्ती से लागू कर सकती हैं नियम

गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ही लॉकडाउन में किसी तरह की छूट होगी। हालांकि राज्य सरकारें अपने राज्यों में अपने तरीके से नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं।

इन उद्योगों को दी गई अनुमति

सरकार ने जिन उद्योगों को कार्य करने की अनुमति दी है, उनमें- ऑप्टिक फाइबर केबल, कंप्रेसर एंड कंडेंसर इकाइयां, इस्पात और फेरस एलॉय मिल, उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक, वाहन इकाइयां, रत्‍‌न एवं आभूषण, पावरलूम, पल्प और कागज इकाइयां तथा सेज एवं निर्यात से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने ट्रांसफॉर्मर एवं सर्किट व्हीकल, टेलीकॉम इक्विपमेंट व कंपोनेंट और खाद्य एवं पेय पदार्थो से जुड़े उद्योग को भी काम छूट दे दी है।

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