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छठ पूजा पर बड़ा ऐलान: दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया फैसला, आपके लिए जानना जरूरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए तालाबों और नदी के किनारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से मना कर दिया है।
नई दिल्ली। छठ पूजा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए तालाबों और नदी के किनारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बिल्कुल पहले जैसा रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है।
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छठ के पर्व पर
फोटो-सोशल मीडिया
छठ पूजा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही इस आदेश में था कि इस साल छठ के पर्व पर 20 नवंबर के दिन सार्वजनिक स्थलों पर जैसे घाट, या तालाब के किनारे पूजा नहीं की जा सकेगी।
ऐसे में जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत देना संक्रमण को तेजी से बढ़ने की इजाजत देना है। वहीं आज के समय में ऐसी याचिका जमीनी हकीकत से कई हजार किलोमीटर दूर है।
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