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अर्धसैनिक बलों और पूर्व सैनिकों के लिए भी फेसबुक बैन, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पूर्व सैनिकों के लिए भी फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है...
अंशुमान तिवारी
नई दिल्ली: केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पूर्व सैनिकों के लिए भी फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी को पत्र लिखकर अपने कार्मिकों के लिए फेसबुक पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को भी फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया है।
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पूर्व सैनिकों पर भी लागू होगा आदेश
इस बाबत अर्धसैनिक बलों को भेजे गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी गृह मंत्रालय को बुधवार तक भेज दी जाए। गृह मंत्रालय ने इसके साथ ही विदेशी एप के इस्तेमाल को भी बंद करने को कहा है। इस बाबत एक और आदेश में कहा गया है कि सीआरपीएफ और आईटीबीपी में सभी कर्मचारियों और सशस्त्र सेनाओं संपर्क में रहने वाले सभी पूर्व सैनिकों पर भी इस प्रतिबंध को पूरी तरह लागू किया जाए।
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सेना भी लगा चुकी है बैन
हाल में सेना ने भी जवानों और अधिकारियों के लिए 89 एप्स के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। इनमें फेसबुक, टिकटॉक, ट्रूकॉलर और इंस्टाग्राम जैसे एप शामिल हैं। सेना को इन एप्स के जरिए संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने की आशंका है। जानकार सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ समय से सेना के अधिकारियों और जवानों को पाकिस्तान और चीन की इंटेलीजेंस एजेंसियों की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पिछले साल नवंबर में भी सेना के जवानों को ऑफिशियल कामों के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया गया था।
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सैन्य अफसर को राहत देने से इनकार
इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को फेसबुक के इस्तेमाल पर रोक के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी को आदेश दिया कि या तो संगठन के आदेश का पालन कीजिए या इस्तीफा दे दीजिए। चौधरी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेना की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके पास इस्तीफा देने का विकल्प है और उन्हें फेसबुक अकाउंट बंद करने का आदेश दिया।
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फेसबुक ज्यादा पसंद है तो इस्तीफा दे दें
लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की दलील थी कि अकाउंट बंद कर देने पर उनके फेसबुक अकाउंट पर सभी डाटा नष्ट होने के साथ ही और दोस्तों से संपर्क टूट जाएगा। इसे बहाल करना काफी मुश्किल होगा। इस पर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ की ओर से फेसबुक पर अकाउंट तत्काल बंद करने को कहा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आपको सेना के आदेशों को मानना ही होगा। अगर आपको फेसबुक ज्यादा पसंद है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके पास विकल्प है और अब फैसला आपको करना है।
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