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अनलॉक 01ः खुल रहे हैं ये स्थान, बस रखना होगा इस बात का ख्याल
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 8 जून से अनलॉक 1 के तहत सभी धार्मिक स्थलों, मॉल्स, रेस्त्रां और होटलों को खोलने की अनुमित दे दी गई है। हालांकि इन सुविधाओं को दोबारा खोलने से पहले गृह मंत्रालय ने SOP यानि मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 8 जून से अनलॉक 1 के तहत सभी धार्मिक स्थलों, मॉल्स, रेस्त्रां और होटलों को खोलने की अनुमित दे दी गई है। हालांकि इन सुविधाओं को दोबारा खोलने से पहले गृह मंत्रालय ने SOP यानि मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे, धार्मिक स्थल, मॉल और होटल-रेस्त्रां
सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों, मॉल्स, रेस्त्रां और होटलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर ही ये सुविधाएं खोली जा सकेंगी। साथ ही धार्मिक स्थल, मॉल और होटल में जाने वालों को अपने फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा।
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इनका करना होगा पालन
इसके लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। साथ ही इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन पूरी तरह से करना होगा। धार्मिक स्थलों में लोगों के लाइन में खड़े होने के लिए घेरा या चिह्न बनाया जाएगा। लोगों को उसी घेरे में खड़े होना होगा।
तो चलिए आपको बताते हैं सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में
थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजरक का करना होगा उपाय
8 जून से शॉपिंग मॉल भी खोले जाएंगे। इसलिए मॉल्स में दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि भीड़ को बढ़ने से रोका जा सके। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर जैसे भी उपाय रखना अनिवार्य होगा। केलव उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ना हो।
शॉपिंग मॉल्स में केवल खुलेंगे ये सेक्शन
शॉपिंग मॉल को तो खोलने की अनुमति है, लेकिन इसके अंदर गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह के साथ-साथ सिनेमा हॉल बंद रखने के आदेश हैं। फूड कोर्ट और रेस्त्रां खुलेंगे लेकिन केवल 50 फीसदी बैठने की ही क्षमता होनी चाहिए।
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इस दौरान एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए CPWD की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। एयर कंडीशनर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा। साथ ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी।
धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले अपनाने होंगे ये उपाय
धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर जाने से पहले हाथ और पैर को अच्छी तरह से साबुन से धोना होगा। अगर संभल हो सके तो जूते-चप्पलों को गाड़ी में ही उतारना होगा या फिर उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा।
मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों के लाइन लगाने के लिए निशान बनाए जाएंगे। लोगों को उसी घेरे में खड़ा होना होगा। मूर्तियों या पवित्र किताबों को छूना मना है। साथ ही ऐसे धार्मिक आयोजन करने को भी मना किया गया है, जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हों। हाथों से प्रसाद या पवित्र जल देने पर रोक है।
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सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी है। इन जगहों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और बाहर जाने के लिए अलग अलग गेट खोले जाएंगे।
कंटेनमेंट जोन के कर्मचारी के ऑफिस जाने पर रोक
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के ऑफिस जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे में ऐसे कर्मचारी घर से काम यानि वर्क फ्रॉम कर सकते हैं और इसे छुट्टी नहीं मानी जाएगी।
रूटीन विजिटर और टेंमररी पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे। विजिटर को जिस भी अधिकारी से मिलना है, उसकी परमिशन के बाद और स्क्रीनिंग करने के बाद ही ऑफिस में प्रवेश की इजाजत होगी। जितना संभव हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही मीटिंग्स होंगी।
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रेस्त्रां अंदर बैठकर खाने की जगह टेक-अवे के लिए प्रोत्साहित करें। खाने की होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी ब्वॉय को खाने का पैकेज कस्टमर के हाथों में देने की बजाय उसके दरवाजे पर रखना होगा। सीटों की व्यवस्था 50 फीसजी से ज्यादा ना हो। मेन्यू भी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल न हो इसलिए डिस्पोजेबल रखे जाएंगे।
होटल में गेस्ट्स की लिस्ट में उनकी पिछली ट्रैवल हिस्ट्री का विवरण, मेडिकल कंडीशन आदि नोट करना जरूरी होगा। मेहमानों क लिए दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट अपनाना होगा, ताकि प्रक्रियाएं कॉन्टैक्टलेस हो सके। कमरों में सामान भेजने से पहले उसे Disinfected करना होगा।
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