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न्यू ट्रैफिक रूल: यहां घटा जुर्माना, इन राज्यों में नहीं लागू, अब गडकरी ने दिया ये बयान
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बढ़े चालान आम जनता के लिए मुसीबत बन रहे हैं। भारी भरकम जुर्माने को लेकर जनता के गुस्से को भांपते हुए गुजरात ने जुर्माने में कटौती कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल और केरल भी जुर्माने की राशि कम करने की सोच रहे हैं। हालांकि इन राज्यों ने अभी तक इस एक्ट लागू नहीं किया है।
नई दिल्ली: नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बढ़े चालान आम जनता के लिए मुसीबत बन रहे हैं। भारी भरकम जुर्माने को लेकर जनता के गुस्से को भांपते हुए गुजरात ने जुर्माने में कटौती कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल और केरल भी जुर्माने की राशि कम करने की सोच रहे हैं। हालांकि इन राज्यों ने अभी तक इस एक्ट लागू नहीं किया है।
इस बीच अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता है।
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नितिन गडकरी ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिसने इस एक्ट को लागू करने से इंकार किया हो। कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं जा सकता।
गडकरी ने इससे पहले भी ट्रैफिक फाइन बढ़ाने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने बताया था कि एक बार ओवर स्पीडिंग के चक्कर में उनकी गाड़ी तक का चालान कट चुका है।
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दिल्ली
नए मोटर व्हीकल एक्ट पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था 'राज्य को अधिकार नहीं है कि वह केंद्र के नियम में बदलाव कर सके, लेकिन दूसरे राज्य ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार अध्ययन कर रही है'। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने साफ किया कि फिलहाल नया एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है।
इन राज्यों में लागू नहीं नया नियम
पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना, पुडुचेरी, मध्यप्रदेश और पंजाब में पूराना ट्रैफिक नियम ही लागू है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह के जुर्माने की व्यवस्था से इत्तेफाक नहीं रखती इसलिए राज्य में ये व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी।
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केरल में सीपीआईएम ने कहा कि इस तरह के जुर्माने 'अवैज्ञानिक' हैं और इनसे सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पुडुचेरी सीएम वी नारायणसामी ने कहा कि पहले इस एक्ट को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी, फिर इसे लागू किया जाएगा।
तेलंगाना ने एक कमेटी बनाकर इस एक्ट में फेरबदल की गुंजाइशें तलाशने की कवायद की है और कमेटी की सिफारिशें सीएम की मंज़ूरी के लिए भेजी जाएंगी। तब तक नया एक्ट लागू नहीं होगा।
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पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रज़िया सुल्ताना के हवाले से एक खबर में कहा गया 'इस बात से इनकार नहीं कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जान पर बन आती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नागरिकों को भारी जुर्मानों के बोझ तले दबा दिया जाए।