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गहलोत-पायलट वारः सुप्रीम कोर्ट की फटकार से विधानसभा स्पीकर को झटका

राजस्थान में जारी सत्ता संग्राम के बीच आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई।

Shreya
Published on: 23 July 2020 9:41 AM GMT
गहलोत-पायलट वारः सुप्रीम कोर्ट की फटकार से विधानसभा स्पीकर को झटका
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नई दिल्ली: राजस्थान में जारी सत्ता संग्राम के बीच आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार (27 जुलाई) को होनी है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर सीपी जोशी की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण सवालों पर फैसला देगी, उससे पहले स्पीकर विधायकों पर फैसला नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकता है।

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विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर की थी याचिका

बता दें कि बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ कोर्ट याचिका दायर की गई थी। स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इसी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने के निर्देश दिए थे।

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स्पीकर ने अब सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

हाई कोर्ट ने स्पीकर को अभी कोई कार्यवाही ना करने की बात कही थी। इसी पर स्पीकर ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। जोशी ने याचिका में कहा था कि न्यायापालिका से कभी भी यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगी, जिससे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो। इसी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई।

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सुनवाई से जुड़ी बड़ी बातें-

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

SC- स्पीकर का कोई प्रभावित पक्ष नहीं होता है। हाई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया है। स्पीकर से आग्रह किया है। आप एक दिन इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते? सिब्बल द्वारा हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने पर एससी ने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। SC इसे सुनना चाहता है और कल मामले पर सुनवाई जारी रखेगा।

स्पीकर द्वारा कुछ तय नहीं किया गया

सिब्बल ने कहा- अभी तक स्पीकर द्वारा कुछ तय नहीं किया गया है। लिहाजा वो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकते थे। 17 जुलाई को विधायकों को पक्ष रखना था। लेकिन वो हाई कोर्ट चले गए। स्पीकर ने सिर्फ नोटिस जारी किया है। कोई फैसला नहीं लिया। सिब्बल ने बागी MLA के बयानों का हवाला देते हुए कहा- वो (विधायक) बैठक में आने की बजाय मीडिया में बयान दे रहे थे।

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SC ने पूछा कि व्हिप पार्टी बैठकों के लिए है या केवल विधानसभा बैठकों के लिए? सिब्बल ने कहा कि स्पीकर सीपी जोशी ने बैठक के लिए चीफ व्हिप जारी किया था। यह केवल नोटिस है, व्हिप नहीं। सिब्बल ने कहा- यह नोटिस उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के संबंध में है।

अंसतोष की आवाज दबाई नहीं जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है? हमें ये भी देखना होगा। पार्टी द्वारा अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया है? इस तरह अंसतोष की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। इन विधायकों को भी जनता ने चुना है।

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई शुरू करने की वजह पूछी। SC ने स्पीकर की याचिका पर कहा कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, आप सभी चुनकर आए हैं। इन विधायकों को भी जनता ने चुना है।

सिब्बल ने कहा- स्पीकर से एक तय समय सीमा के अंदर अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन अदालत स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता है।

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