INX मीडिया केस: अभी-अभी पी चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

Dharmendra kumar
Published on: 22 Oct 2019 5:27 AM GMT
INX मीडिया केस: अभी-अभी पी चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला
X

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। हालांकि जमानत के बाद भी चिदंबरम जेल में ही रहेंगे।

आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत मिलने के बाद भी पी चिदंबरम जेल में ही रहेंगे, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

यह भी पढ़ें...पाकिस्तान का कश्मीर में दहशत! बना रहा ये प्लान, 31 से पहले बड़ा हादसा

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को सीबीआई हिरासत के मामले में जमानत दी है। बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में देश की दोनों जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।

यह भी पढ़ें...आतंकी कैंपों पर हमले से पागल हुआ पाकिस्तान, कहा- अब होगा सीधे परमाणु युद्ध

जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट नेकहा कि चिदंबरम को जेल से रिहा किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई हो। इस साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें एक लाख का निजी मुचलका भी भरना होगा।

यह भी पढ़ें...बुरी खबर: प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा हॉस्पिटल में भर्ती, राहुल-सोनिया…

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल से रिहाई होने के बाद भी पी चिदंबरम को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। सीबीआई ने चिदंबरम को 22 अगस्त की रात को उनके जोरबाग आवास से गिरफ्तार किया था।

यह भी पढ़ें...अभी-अभी भूकंप का जोरदार झटका, दहशत में आए लोग

18 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है जिसमें 13 अन्य को आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी बनाया गया है। 21 अक्टूबर को कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली और पी चिदंबरम को समन भेजा है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story