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इस जिले के अस्पतालों में अब इन नियमों के साथ होगा मरीजों का प्रवेश
निजी चिकित्सालय के फिजीशियन बाल रोग, नेत्र रोग, कान, नाक व गला के डॉक्टर - विशेषज्ञों को कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन के दौरान...
अयोध्या: निजी चिकित्सालय के फिजीशियन बाल रोग, नेत्र रोग, कान, नाक व गला के डॉक्टर - विशेषज्ञों को कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करने की चरणबद्ध अनुमति दे दी गई है। इसमें सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के बचाव से संबंधित दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
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मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में फिजीशियन, बाल रोग, नेत्र रोग, नाक/कान/गला के निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों व प्रबन्धकों के साथ जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बैठक कर डॉक्टरों को बचाव हेतु चिकित्सक, प्रोटोकॉल, एडवाइजरी तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत पालन करने के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं चालू करने के निर्देश दिए हैं।
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इन चीजों की हो व्यवस्था
बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी चिकित्सालयों में गेट पर ही आने वाले मरीज व उनके तामीरदार के हाथों को सैनिटाइज करने हेतु साबुन, लिक्विड सोप, पानी व सैनिटाइजर की व्यवस्था करने व मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग के निर्देश दिए। इसके लिए गेट पर एक कर्मचारी तैनात किया जाए। यदि आने वाला मरीज व तामीरदार मास्क नहीं पहना है तो उसे तत्काल मास्क पहनने हेतु दें।
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नोट किए जाएंगे ये लक्षण
मास्क उपलब्ध कराने के पश्चात उससे उसकी ट्रैवेल हिस्ट्री, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में तो नहीं आया है तथा उसे सर्दी, जुकाम, खांसी, छींक, बुखार व सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है। ये चीजें पूछकर एक रजिस्टर में लिखेंगे। यदि उसके अंदर कोरोना वायरस के कोई लक्षण दिखते हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे तथा उसे संबंधित सरकारी अस्पताल में भेजेंगे।
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यदि उस मरीज का ट्रीटमेंट अति आवश्यक हो तो संबंधित गाइडलाइन पीपीटी किट, एन-95 मास्क, ग्लब्स व सुरक्षा के सभी उपाय का अनुपालन करते हुए उसका ट्रीटमेंट अलग विशेष कमरे में करेंगे तथा उसकी कोरोना की जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि मरीज के जाने के पश्चात मरीज व तामीरदार के बैठने वाले स्थल सहित उसके द्वारा टच किए गए सभी संभावित पॉइंट को तत्काल गाइडलाइन के अनुसार विसंक्रमित कराएंगे। इसके लिए 24 घंटे कुशल सफाई कर्मी को तैनात करने के निर्देश दिए।
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जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि आयुष्मान भारत योजना से अटैच चिकित्सालय को पीपीई किट्स व एन-95 मास्क 50 प्रतिशत छूट पर उनके द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य चिकित्सालयों को उक्त सामाग्री शत-प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध हो पायेगी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर जाना प्रतिबंधित है। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक आयु के चिकित्सक तथा गर्भवती डॉक्टरों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने से पहरेज की अपील की है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम सभी को मिलकर जनहित में कार्य करना है ओर लोगों को राहत प्रदान करना है।
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आरोग्य सेतु होगा जरूरी
बैठक में उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के साथ क्रियाशील करने हेतु सभी से अपील की है। उन्होंने यह भी अपील की कि उस ऐप को आने वाले मरीजों एवं उनके तामीरदारों को भी डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित करें।
रिपोर्ट: नाथ बख्श सिंह