Subsidy on Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी, चेक करें कार और बाइक पर कितना मिल रहा फायदा
Subsidy on Electric Vehicles: केंद्र सरकार ने भले ही टू-व्हीलर पर ईवी पर सब्सिडी को कम कर दिया हो, लेकिन अन्य ईवी वाहन पर वह खरीद पर सब्सिडी मुहैया करवा रही है। ईवी पर सरकार 4 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। वहीं, टैक्स में छूट दे रही है।
Subsidy on Electric Vehicles: देश में बढ़े पेट्रोल डीजल के भाव और लगातार दूषित हो रहे पर्यावरण से चिंतत होकर लोग इलेक्ट्रिक वाहन की तरह मूड रहे हैं। बाजार में टू-व्हीलर से लेकर थ्री व्हीलर व फोर- व्हीलर तक ईवी वाहनों की जबरदस्त मांग होने लगी है। धीरे-धीरे ईवी वाहनों की बिक्री का बाजार पेट्रोल डीजल वैरिएंट वाले वाहनों की बिक्री के पास पहुंच रहा है। ईवी वाहन पेट्रोल डीजल की तुलना में काफी महंगे होते हैं, ऐसे में सीमित आय वालों के लिए ईवी वाहन खरीदना चुनौती पूर्ण कार्य है। हालांकि अगर कोई ईवी वाहन में कार खरीदना चाहिए तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सरकारें लोगों को सब्सिडी मुहैया करवा रहे हैं,लेकिन अगर आप अब टू-व्हीलर ईवी वाहन खरीदने जा रहे हैं तो झटका है, क्योंकि 1 जून यह वाहन महंगे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इन वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी पर कटौती की है। तो आईये जानते हैं कि आपको किस ईवी वाहन पर सरकार सब्सिडी सहायत प्रदान कर रही है?
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दो पहिया पर घटी सब्सिडी
भारी उद्योग मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने 1 जून, 2023 को या उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू FAME-II (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को तेजी से अपनाना) योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन ₹10,000 प्रति kWh कर दिया गया है। पहले इस पर केंद्र सरकार 15 हजार रुपए प्रति kWh पर सब्सिडी देती थी। सरकार ने इस पर 15 फीसदी की कटौती की है। इस वजह से बाजार में दो-पहिया ईवी वाहन पहले की तुलना में 30 से 40 रुपये महंगे हो गए हैं। इससे पहले भी लोगों की शिकायत थी कि टू-व्हीलर ईवी वाहन अन्य वाहन की तुलना में महंगे हैं। वहीं, कुछ राज्य सरकारें टू-व्हीलर पर सब्सिडी मुहैया करवा रही हैं। बीते दिनों यूपी की योगी सरकार ने ईवी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की थी।
यूपी में सभी ईवी वाहनों पर सब्सिडी
योगी सरकार ने मार्च 2023 में यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार राज्य में खरीदे गए ईवी वाहनों पर फैक्ट्री मूल्य पर 15 फीसदी सब्सिडी देनी की घोषणा की है। पहली बार खरीदर पर 2 लाख रुपये वाले दो-पहिया वाहन पर सरकार 50 हजार रुपये, पहली बार तीन पहिया ईवी वाहन पर 12 हजार रुपये और पहली बार ईवी कार खरीद पर 25 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा सरकार राज्य में पहली खरीद गई 400 ईवी बसों पर 20 लाख रुपये की सब्सिडी मुहैया करवा रही है, जबकि अधिकतम 1 हजार ई-गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन पर 1 लाख रुपये तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद पर फैक्ट्री मूल्य पर 10 फीसदी की सब्सिडी मुहैया करवाएगी। इसके अलावा ईवी वाहन की खरीद पर लोगों को टैक्स व रजिस्ट्रेशन पर शुल्क मुफ्त कर दिया है। सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद जिन लोगों ने ईवी वाहन खरीदा है और टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है तो सरकार यह पैसा सीधे वाहन मालिक के खाते में वापस कर रही है। अगर आप यूपी से हैं तो ईवी वाहनों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
6 लाख तक बचा सकते हैं पैसे
केंद्र सरकार ने भले ही टू-व्हीलर पर ईवी पर सब्सिडी को कम कर दिया हो, लेकिन अन्य ईवी वाहन पर वह खरीद पर सब्सिडी मुहैया करवा रही है। भारत सरकार का भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 4.5 लाख रुपये की सब्सिडी सहायत प्रदान कर रही है। इसके अलावा आप अगल से 1.5 लाख रुपये टैक्स के रूप से सेव कर सकते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आप कुल 600000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
यहां जानें कितना मिलेगी वाहन पर सब्सिडी
अगर आप कोई ईवी कार वाहन खरीदने जा रहे हैं तो फेम टू मिनिस्ट्री ऑफ़ हेवी इंडस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर कार का मॉडल और कंपनी के हिसाब से मिलने वाली सब्सिडी राशि पता कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि जो कार ले रहे हैं, वह सब्सिडी के दायरे में है या फिर नहीं। अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाह रहे हैं तो केंद्र सरकार से मिलने वाली ई-कार पर सब्सिडी को FAME 2: https://fame2.heavyindustries.gov.in/ModelUnderFame.aspx के लिंक पर क्लिक कर जानकारी हासिल कर सकते हैं।
राज्य सरकारें दे रही 1.5 लाख तक छूट
इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर अलग से सब्सिडी मुहैया करवाती है। यह रकम 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है।
लोन पर 1.5 लाख टैक्स की छूट
साथ ही, अगर कोई भी व्यक्ति ईवी वाहन खरीदने के लिए लोन का सहारा लेता है तो सरकार इसको यहां पर छूट मुहैया करवा रही है। ग्राहक लोन की रकम पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये का टैक्स छूट हासिल कर सकता है। यह आयकर विभाग के कानून सेक्शन 80EEB के तहत प्राप्त होता है।