शराबबंदी पर बड़ा फैसला: अब प्रशासन हुआ सख्त, होगी कड़ी कार्रवाई

संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी को लेकर अहम बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि शासन द्वारा जो भी मकान, दुकान या गोदाम जब्त किया जाएगा, उन्हें सभी तरह की कानूनी कार्रवाई संपन्न होने के बाद नीलाम कर दिया जाएगा।

Update:2021-02-06 12:29 IST
तेजस्वी यादव ने सीधे –सीधे नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से तत्काल प्रभाव से रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की।

पटना: बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना में शराबबंदी को और सख्ती से लागू कराने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल, अब यहां पर अगर किसान मकान या फिर दुकान से शराब बरामद होती है तो मकान और दुकान दोनों को जब्त कर लिया जाएगा। इस बाबत कल यानी शुक्रवार को पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने अपने क्षेत्राधिकार के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की।

दुकान और मकान को किया जाएगा जब्त

इस बैठक में निर्देश दिया गया कि अब अगर कोई भी शराब भंडारण के लिए मकान, दुकान या फिर गोदाम का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो स्थानीय प्रशासन सब जब्त कर लेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पटना पुलिस ने करोड़ों रुपये की शराब बरामद की थी। शराब की यह बरामदगी बाईपास पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्थित एक गोदाम से की गई थी। इसके साथ ही संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी को लेकर अहम बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

यह भी पढ़ें: महिला पुलिस का दबदबाः बिहार में संख्या सबसे ज्यादा, अन्य राज्यों का ये हाल

(फोटो- सोशल मीडिया)

कानूनी कार्रवाई के बाद नीलाम होगी संपत्ति

पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने अपने निर्देश में कहा है कि शासन द्वारा जो भी मकान, दुकान या गोदाम जब्त किया जाएगा, उन्हें सभी तरह की कानूनी कार्रवाई संपन्न होने के बाद नीलाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि पटना प्रमंडल में शराबबंदी पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी को और अधिक चेंज करें। इसके अलावा रात के समय पुलिस गश्त को भी बढ़ाने का निर्देश है।

यह भी पढ़ें: नतेंदुलकर पर इस लिए भड़के राजद नेता, कहा- गलत था भारत रत्न देने का फैसला

यह भी पढ़ें: कन्हैया के खिलाफ उनकी पार्टी CPI ने लिया बड़ा फैसला, लगा है ये गंभीर आरोप

दोस्तों देश दुनिया की और को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर

Tags:    

Similar News