'टैंकर माफिया पर हम नहीं कर सकते कार्रवाई', SC में बोली दिल्ली सरकार

Delhi Water Crisis: दिल्ली में एक ओर जहां भीषण जल संकट जारी है तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि हम दिल्ली में टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते।

Written By :  Santosh Tiwari
Update: 2024-06-13 08:35 GMT

सांकेतिक फोटो। Source- Social Media 

Delhi Water Crisis: दिल्ली में एक ओर जहां भीषण जल संकट जारी है तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि हम दिल्ली में टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते। साथ ही हरियाणा से मांग करते हैं कि वो दिल्ली के हिस्से का अतिरिक्त पानी छोड़ें।

कार्रवाई न करने के पीछे बताई यह वजह

गुरुवार को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि जिन टैंकर माफियाओं की बात कही जा रही है वह सभी यमुना के दूसरे हिस्से में हरियाणा की ओर से ऑपरेट करते हैं। वह हिस्सा दिल्ली के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। हरियाणा राज्य से सारा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है ऐसे में हम उन टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

इस मांग के साथ SC पहुँची थी दिल्ली सरकार

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि SC हरियाणा को निर्देश दे की वह हिमाचल से आने वाले अतिरिक्त पानी को दिल्ली के लिए छोड़े। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि जितना भी अतिरिक्त पानी था वह छोड़ा जा चुका है। अब हरियाणा के पास कोई पानी नहीं बचा है।

बुधवार को SC ने लगाई थी फटकार

बीते बुधवार को जस्टिस प्रशांत कुमार और पी बी वराले की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त लहजे में पूछा था कि राज्य में टैंकर माफिया ऑपरेट कर रहे हैं उसे रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। साथ ही राज्य में हर बार पानी की समस्या आती है इस समस्या को रोकने के लिए आपने क्या प्लान बनाए हैं। इन सवालों के जवाब में SC ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने की बात कही थी और गुरुवार यानि आज मामले की सुनवाई हेतु दोबारा तारीख रखी थी।

SC ने मामला पुलिस को ट्रांसफर करने की दी थी चेतावनी

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा था कि यदि आप टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करते तो हम यह मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दें और उनसे कार्रवाई करने को कह दें। इस पर SC ने गुरुवार को हलफनामा दाखिल करने की बात कही थी।   

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