कारोबारियों को बड़ी राहत: GST Council बैठक में लिए गए बड़े फैसले, जानें यहां

कोरोना वायरस के बीच पहली बार आज यानी शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत दी है।

Update: 2020-06-12 11:21 GMT

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बीच पहली बार आज यानी शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में कहा गया कि जुलाई, 2017 से जनवरी 2020 तक जिन्होंने GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है और अगर उन पर जीरो रिटर्न बनता है तो ऐसे लोगों को लेट फीस नहीं देनी होगी।

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छोटे कारोबारियों को दी गई बड़ी राहत

जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को भी राहत दी गई है। उनके लिए लेट से जीएसटी रिटर्ज फाइल करने पर ब्याज को आधा कर दिया गया है। छोटी कंपनियों को लेट से जीएसटी फाइल करने पर नौ फीसदी की दर से ब्याज देना होगा। वहीं बैठक में तय किया गया है कि मई से जुलाई के बीच लेट से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर लेट शुल्क नहीं लगेगा।

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GSTR-3B को लेट से दाखिल करने पर देने होंगे इतने रुपये

इसके अलावा GSTR-3B को लेट से दाखिल करने पर लेट फीस 500 रुपये प्रति महीना तय की गई है। GSTR 3B के लिए नया विंडो बनाया गया है। जिसके जरिए एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच GSTR-3B को फाइल कर सकते हैं। वहीं 5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर पर 18 फीसदी की जगह 9 फीसदी ब्याज लगेगा।

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