गोल्ड ज्वैलरी पर GST! ग्राहकों को लगेगा झटका, सरकार कर रही ये बड़ी तैयारी
अब आपको पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन फीसदी का माल एवं सेवा कर (GST) देना पड़ सकता है। जीएसटी की अगली काउंसिल में इस पर फैसला हो सकता है।
नई दिल्ली: अगर आप इस वक्त अपने पुराने सोने या गोल्ड ज्वैलरी को बेचने का प्लान कर रहे हैं कि यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, जल्द ही पुराने सोने और ज्वैलरी को बेचने पर आपको जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। जी हां, अब आपको पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन फीसदी का माल एवं सेवा कर (GST) देना पड़ सकता है। जीएसटी की अगली काउंसिल में इस पर फैसला हो सकता है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। यानी अब लोगों को पुरानी ज्वैलरी बेचने पर पहले से कम मुनाफा होगा।
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इस प्रस्ताव पर बनी सहमति
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने हाल ही में बताया कि राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह (GOM) में पुराने सोने और गोल्ड ज्वैलरी को बेचने पर तीन फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन चुकी है। मंत्री समूह की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मंत्री समूह में पंजाब, गुजरात, केरल, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हैं। बता दें कि सोने और बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के लिए ई-वे बिल के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए इस समूह का गठन किया गया था।
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प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए निकालना होगा ई-बिल
जीओएम ने यह भी फैसला किया है कि सोने और ज्वैलरी की दुकानों प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-इनवॉयस यानी ई-बिल निकालना होगा। यह कदम सोने पर टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा सकता है। टैक्स चोरी रोकने के लिए बिल निकालना अनिवार्य करने की तैयारी है। बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि अगर कोई राज्य सोने के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन करना चाहता है, तो वह राज्य के अंदर सोने को एक जगह से दूसरी लगह भेजने के मामलों में ऐसा कर सकता है।
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इस तरह वसूल होगी GST!
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने बताया कि यह फैसला लिया गया है कि पुराने सोने को बिक्री पर तीन फीसदी का GST आरसीएम (रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म) के जरिए लगाया जाए। अभी कमिटी के अधिकारी इसके तौर-तरीकों पर विचार करेंगे। यानी नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई ज्वैलर पुरानी ज्वैलरी खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के तौर पर तीन प्रतिशत GST आपसे वसूल करेगा। अगर आप कोई ऐसी ज्वैलरी बेचते हैं, जिसकी कीमत एक लाख रुपये है तो ज्वैलर आपसे जीएसटी के रूप में तीन हजार रुपये काट लेगा।
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