सांसद गौतम गंभीर के फ्री में कोरोना की दवा बांटने पर, हाईकोर्ट ने दागा सवाल

बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एलान किया था वह लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बाटेंगे।

Newstrack Network :  Network
Published By :  Shraddha
Update: 2021-04-28 05:16 GMT

फाइल फोटो (सौ. सोशल मीडिया) 

नई दिल्ली : पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर (Former cricketer Gautam Gambhir) ने 25 अप्रैल को घोषणा की थी वो दिल्ली को लोगों को फ्री में कोरोना की फैबीफ्लू(fabiflu) दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर (Oxygen cylinder) बाटेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट (High Court) ने मंगलवार को गौतम गंभीर से पूछा की क्या वो कोविड -19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाएं बड़ी मात्रा में खरीदने और उन्हें लोगों को बांटने में सक्षम हैं ?

पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया कि " कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति दी जा सकती है ? इसके साथ बेंच ने कहा क्या गौतम गंभीर को इसके लिए लाइसेंस मिला है ?

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि "क्या बीजेपी सांसद जिन दवाओं को बांटने की बात कर रहे हैं क्या उसके लिए उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली है। " इसके बाद कोर्ट कहा कि यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना की दवा खरीदे और उसको लोगों को बाटे। बताया जा रहा है कि जजों की बेंच की हैरानी जताते हुए कहा कि अदालत को उम्मीद थी यह बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है।

बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एलान किया था वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बाटेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उनके दफ्तर 22 पूसा रोड और सांसद कार्यालय जागृति एन्क्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये दवाएं ले सकता है। 

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