Karnataka Hijab Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में की सुनवाई, कहा- पहले कर्नाटक हाईकोर्ट दें अपना फैसला
Karnataka Hijab Controversy: कपिल सिब्बल ने हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें मामले से संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है।
Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक में हिजाब को लेकर बीते सप्ताह से चल रहा विवाद व्यापक रूप ले चुका है तथा इस बीच यह मामला कर्नाटक सहित अन्य राज्यों तक भी पहुंच गया है, जहां महिलाएं कॉलेजों में हिजाब पहनने के साथ प्रवेश को लेकर मांग कर रही हैं।
देश में तेज़ी से तूल पकड़ रहे इस मामले के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई कर अपना फैसला सुनाए, जिससे भविष्य में ऐसा कोई भी मामला वापस से तूल न पकड़ सके।
सुप्रीम कोर्ट में सुनाया अपना फैसला
एक ओर जहां कपिल सिब्बल ने हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन द्वारा हिजाब पर रोक लगाए जाने के बाद कई मुस्लिम महिलाओं ने कॉलेज में प्रवेश के समय हिजाब पहनने को लागू करने को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
इसी के मद्देनज़र गुरुवार 10 फरवरी को कपिल सिब्बल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के हाथों में सौंप किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम अभी इस मामले में नहीं उतरना चाहते है, पहले हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाने दें जिसके बाद ही हम देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। इसी के साथ याचिकाकर्ता द्वारा मामले में सुनवाई को लेकर आगे की तारीख की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
कर्नाटक में शूरू हुआ यह हिजाब मामला तेज़ी से बढ़ते हुए देश के अन्य राज्यों तक भी पहुंच गया है।
इस मामले में अब कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बेहद ही अहम होने वाला है, तथा इसी के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने या ना देने पर निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही इस हिजाब मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही करने का निर्धारण किया है।