Antilia Case: सचिन वाजे की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, चार्जशीट दाखिल करने के लिए NIA ने मांगा समय
Antilia Case: देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कार्पियो कार मामले और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या में दोषी पाए गए मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
Antilia Case: देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कार्पियो कार मामले और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या में दोषी पाए गए मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज यानी 5 अगस्त को एनआईए की विशेष अदालत ने सचिन वाजे को बड़ा झटका दिया है।
बता दें कि एनआईए कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करने के ले 30 दिन का समय दिया है। गौरतलब है कि सचिन वाजे ने विशेष अदालत में अपन जमानत याचिका दाखिल किया था। फिलहाल अभी सचिन वाजे जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लेकिन अपनी रिहाई के लिए अदालत में गुहार लग रहे हैं।
एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रहे थे।वहीं मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने दाखिल पत्र को खारिज कर दिय है। फिलहाल विशेष अदालत ने एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है।
आपको बताते चलें कि सूत्रों की मानें तो मनसुख हिरेन की मौत का संबंध इस मर्सिडीज कार भी बरामद किया गया था। एनआईए ने दावा किया था कि इस मामले में वाजे के साथ करीब 6 लोग शामिल हैं। वाजे के घर से एनआईए ने एक शर्ट सहित कुछ महत्वपूर्ण सूबत इकट्ठा किए। एंटीलिया के बाहर पीपीई किट पहने संदिग्ध ने उस कपड़े को मुलुंड टोलनाके के पसा जला दिया था।
13 मार्च को वाजे हुआ था गिरफ्तार
अधिकारी के मुताबिक, होटल में रूम की बुकिंग एक ट्रेवल एजेंट के जरिए करवाई गई थी। सचिव वाजे यहां पर क्राइम बॉन्च में ड्यूटी में रहता था। आपको बता दें कि NIA एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में वाजे की भूमिका की जांच कर रही है। एजेंसी ने पुलिस अधिकारी को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था।