New Traffic Rules: बिना ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा भारी जुर्माना, घर से निकलने से पहले जान लें नए ट्रैफिक नियम

New Traffic Rules: बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अब वाहन चालकों से भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। इससे पहले 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था, जबकि 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था।

Newstrack :  Network
Published By :  Shreya
Update: 2022-01-31 15:34 GMT

(कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

New Traffic Rules: अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने यातायात नियमों को लेकर नई जानकारी साझा की है। मंत्रालय के मुताबिक, अब अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही उसे 3 महीने की जेल भी हो सकती है। 

आपको बता दें कि इससे पहले बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था, जबकि 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था।  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Traffic Rules Violation) करने पर ऑटो का 32500 रुपए का चालान काटा जाएगा। वहीं, जो लोग बिना लाइसेंस या फिर बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बिना इंश्योरेंस पर दो हजार रुपये, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन

दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन किया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाली जुर्माने की राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जुर्माने की राशि अधिक ना होने की वजह से लोग बेधड़क ट्रैफिक रुल्स को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए सरकार ने जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। अब संसोधन के बाद बिना हेलमेट के अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित हो जाएगा। 

वहीं, अब तक इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं वसूला जाता था, लेकिन अब अगर कोई भी व्यक्ति आपात वाहनों को रास्ता नहीं देता है तो इसे 10 हजार रुपये का भारी भरकम जुर्माना देना होगा।   

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