RBI का नया नियम, बैंक ग्राहकों को होगा बंपर फायदा

नए नियमों के मुताबिक बैंको को ऑटो-डेबिट भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ही ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजना होगा।

Update: 2021-03-31 05:17 GMT

भारतीय रिजर्व बैंक (फोटो-सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: एक अप्रैल, 2021 से नए वित्त वर्ष का आगाज हो जाएगा। जिससे आम आदमी के लिए आर्थिक रूप से कई चीजों में बदलाव हो जाएगा। वहीं अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी ऑटो डेबिट सिस्टम को लेकर एक नया नियम बनाया है, जो कि नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही लागू होंगे। आइये जानते है क्या है वो नियम।

जाने क्या है RBI का नियम

आरबीआई ने मोबाइल बिल, अन्य प्रकार के बिल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन के लिए यूज किए जाने वाले ऑटो डेबिट सिस्टम को लेकर नया नियम बनाया है। RBI के मुताबिक ऑटो डेबिट सिस्टम एक अप्रैल, 2021 से बंद हो जाएगा और इसे लेकर नए नियम बनाए गए है। जो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से लागू किए जाएंगे। लेकिन, इससे यूपीआई के ऑटोपे सिस्टम से ऑटो-डेबिट भुगतान पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा।

ग्राहकों को मिलेगा नोटिफिकेशन

बता दें कि केंद्रीय बैंक ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। वहीं इस नए नियम के लागू होने से करोड़ों सब्सक्राइबर्स प्रभावित होंगे। इन नए नियमों के मुताबिक बैंको को ऑटो-डेबिट भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ही ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजना होगा। और यह भुगतान तभी होगा जब ग्राहक इसकी मंजूरी देंगे। वहीं अगर भुगतान की राशि 5 हजार से अधिक है तो बैंक को ग्राहक के पास ओटीपी भी भेजना पड़ेगा।

RBI के इस नए नियम को लेकर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इसके लिए ज्यादातर बैंकों ने खुद को तैयार नहीं किया है। जिसकी वजह से अभी इस सर्कुलर का पालन नहीं कर पाएंगे।

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