Delhi Riots: दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को झटका, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

Umar Khalid News : उमर खालिद को दिल्ली की कोर्ट से आज झटका लगा है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में अदालत ने उनकी जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दी है।

Newstrack :  Network
Published By :  aman
Update:2022-03-24 13:25 IST

  Delhi Riots : उमर खालिद की जमानत याचिका 

Delhi Riots : दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के एक मामले में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका को गुरुवार 24 मार्च को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। बता दें, कि बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बुधवार को कहा था, कि आदेश में सुधार किया जा रहा है। 

कोर्ट ने ने उम्र खालिद तथा अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 3 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपी ने कोर्ट को बताया था, कि अभियोजक के पास उनके खिलाफ अपने मामले को साबित करने के लिए सबूत नहीं हैं।

उमर खालिद की उम्मीदों को आज उस वक़्त झटका लगा जब दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और यूएपीए (UAPA) के तहत मामला दर्ज है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। फैसले को गुरुवार 24 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। अब कोर्ट  ने इसपर आदेश सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। 

उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का 'मास्टरमाइंड' होने का मामला आतंकवाद विरोधी कानून-यूएपीए के तहत दर्ज है। बता दें, कि इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे। दिल्ली में भड़की हिंसा में 700 से अधिक घायल भी हो गए थे। तब सीएए (CAA) और NRC (NRC) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। 

आज कोर्ट में व्हाट्सएप ग्रुप 'Delhi Protest Support group' का भी जिक्र किया गया। कहा गया, कि उमर खालिद उस ग्रुप में 5 दिसंबर से शामिल था। शेष आरोपियों के साथ दंगों की प्लानिंग कर रहा था। ताहिर हुसैन (AAP पार्षद) के साथ उसकी मीटिंग पर भी सवाल खड़े किए गए।

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