दिल्ली में मिलेगी ये छूट: वीकेंड कर्फ्यू में किन चीजों पर होगी पाबंदी, पढ़े ये पूरी खबर

तेजी से बिगड़ते हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का एलान कर दिया है। जिसके चलते अब शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू लगा रहेगा।

Newstrack :  Network
Published By :  Vidushi Mishra
Update:2022-01-05 09:32 IST

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू (फोटो-सोशल मीडिया)

Delhi Weekend Curfew: दिल्ली में कोरोना वायरस(Delhi Corona Cases) के बढ़ते मामलों ने बीते सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। यहां बीते 24 घंटें में कोरोना के पांच हजार से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद अब राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 6.46% हो गई है। तेजी से बिगड़ते हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का एलान कर दिया है। जिसके चलते अब शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू (weekend curfew in delhi timings) लगा रहेगा। 

ऐसे में अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस बारे में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने डीडीएमए (DDMA) की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद लोगों से ये अपील की गई है कि अगर बहुत जरूरी काम हो, तभी घर से बाहर निकले। नहीं तो आवश्यक सेवाओं के अलावा, सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। साथ ही प्राइवेट संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम करेंगें।

वीकेंड कर्फ्यू पर मिलेगी ये छूट
(weekend curfew in delhi guidelines)

आइये देखते हैं कि दिल्ली में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किन पर पाबंदी(weekend curfew guidelines) लगाई है और किन पर छूट (weekend curfew in delhi guidelines) दी है।

इस दौरान राजधानी दिल्ली के लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए फुल कैपिसिटी के साथ बसों और मेट्रो को चलाने की मंजूरी दी गई है।

यहां आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की इजाजत होगी।

साथ ही भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी और कर्मचारियों को यात्रा के लिए वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

राजधानी में जज और कोर्ट से जुड़े सभी अधिकारियों, कोर्ट से जुड़े सभी स्टाफ के साथ-साथ वकीलों को भी आईडी कार्ड दिखाना होगा या फिर कोर्ट मैनेजमेंट की तरफ से जारी हुए पास दिखाना होना। तभी यात्रा की अनुमति मिलेगी।

दूसरी तरफ प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। जबकि सरकारी दफ़्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सभी ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे।

दिल्ली में विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ संवैधानिक पद वाले लोगों को भी यात्रा की इजाजत दी गई है।

साथही सभी प्राइवेट चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य सेवाएं जैसे हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा की इजाजत दी गई है। 

यहां वीकेंड कर्फ्यू के दौरान गर्भवती महिला और मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर यात्रा की इजाजत दी जाएगी।

कर्फ्यू के दौरान कोरोना की जांच या फिर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को यात्रा की इजाजत दी गई है।

साथ ही हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले व्यक्तियों को टिकट दिखाने पर यात्रा की इजाजत दी गई है।

संचार यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को भी पहचान पत्र रखना अनिवार्य है।

आयोजनों यानी शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों को शादी समारोह में आने-जाने की अनुमति दी गई है।

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