Bulandshahr Crime News: रिश्ते हुए कलंकित, दरिंदे चाचा को 9 साल का कारावास, 20 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर

शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश(पोक्सो अधिनियम) न्याय कक्ष संख्या-2 के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 27 जुलाई 2013 को कोतवाली स्याना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Written By :  Sandeep Tayal
Published By :  Divyanshu Rao
Update: 2021-11-26 17:44 GMT

क्राइम से संबंधित डिजाइन तस्वीर (फोटो-न्यूजट्रैक)

Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में 30 साल के रिश्ते के चाचा द्वारा 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ दरिंदगी करने पर अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश(पोक्सो अधिनियम) के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने रेपिस्ट चाचा को दोषी करार देते हुए 9 साल के कारावास और 20000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।

घर मे अकेले देख भतीजी से की दरिंदगी

शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश(पोक्सो अधिनियम) न्याय कक्ष संख्या-2 के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 27 जुलाई 2013 को कोतवाली स्याना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पूरा परिवार जंगल गया हुआ था। घर पर उसकी 13 वर्षीय पुत्री अकेली थी। उसी दौरान उसके भाई ने घर में घुसकर उसकी पुत्री को दरांती से डराकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला और फरार हो गया, मामले की जानकारी बच्ची ने घर आने पर परिजनों को दी, जिसके बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज की गयी।

एसएसपी बोले..पुलिस ने की तत्परता से विधिक कार्रवाई

एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर धारा 376, 504, 506 व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने मामले को गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल करते हुए तत्परता से विधिक कार्यवाही की।

क्राइम की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:न्य़ूज़ट्रैक)

सरार्फ की आंख में मिर्ची पाउडर झौकने वाले आरोपी को 10 साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

बुलंदशहर के अनूपशहर के ऐडीज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने डिबाई के सर्राफा व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर झौककर थैला छीनकर भागने के आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गयी है। डिबाई के धर्मेंद्र कुमार वार्ष्णेय पुत्र कन्हैया लाल निवासी मौहल्ला महादेव की जोली ज्वैलर्स नाम से बड़ा बाजार के मार्केट में सर्राफ की दुकान है। 20 मार्च 2015 को वह शाम को अपनी दुकान बंद करके अपने नौकर सोनू के साथ घर जा रहे थे। तभी रामलीला रोड पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झौककर नौकर को तमंचा दिखाकर दुकान का थैला छीन कर गालिबपुर गांव की ओर भाग गए थे। जिसमें चाबी, हिसाब-किताब की कॉपी व अन्य सामान रखा हुआ था।

घटना की रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने छानबीन करके केरल पुत्र सूरजपाल निवासी गांव रामपुर थाना गंगीरी, जिला-अलीगढ़ को आरोपी के रूप में जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई एडीजे ज्ञान प्रकाश की कोर्ट अनूपशहर में विचाराधीन थी। एडीजे ज्ञान प्रकाश तिवारी ने प्रस्तुत साक्ष्यों,गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी केरल पुत्र सूरजपाल निवासी रामपुर थाना गंगीरी जिला अलीगढ़ को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा में दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाकर आरोपी को जेल भेज दिया।

बुलंदशहर:पुलिस ने होटल पर मारा छापा, 4 जोड़ों को आपत्तिजनक अवस्था मे पकड़ा 

बुलंदशहर। अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र में अलीगढ़ रोड पर चल रहे एक होटल में पुलिस ने छापा मारकर चार युवको और चार युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। देह व्यापार प्रकरण में होटल संचालक सहित 11 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया।

कोतवाली प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि सीओ अनूपशहर रमेश चंद त्रिपाठी ने एक सूचना मिली कि अलीगढ़ रोड पर चल रहे होटल में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। सूचना पर सीओ रमेश चंद्र त्रिपाठी ने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराने के बाद कोतवाली पुलिस को साथ लेकर होटल पर छापा मारा। होटल मैनेजर शिव प्रताप दिक्षित को साथ लेकर कमरा नंबर 101 के बाहर कान लगाकर सुना तो लड़की 1000 रुपये की मांग कर रही थी, जबकि युवक 700 रुपए देने की बात कर रहा था। पुलिस टीम से सूचना पक्की होने पर अन्य कमरों में भी छापा मारा गया। सभी में सही स्थिति मिलने पर महिला पुलिस की मौजूदगी में चार कमरों से चार युवकों को चार युवतियों के साथ आपतिजनक अवस्था मे पकड़ लिया।पुलिस का दावा है कि होटल संचालक विनीत कुमार उर्फ विपिन मौके पर नहीं मिला। एक अन्य युवक भी होटल में मिला जिसने स्वयं को स्वीपर बताया है। मौके पर मिली 4 बाइक, कमरों से मिले कंडोम के पैकेट, उत्तेजना प्रद गोलियों आदि भी पक्कीवे ने जब्त की है। सीओ रमेश चंद त्रिपाठी की ओर से देह व्यापार की धारा 7/8 आईटीपी एक्ट, 3/4/5/7/8 आईटीपी में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को जमानत देकर कोतवाली से ही रिहा कर दिया है। मामले की जाँच सीओ डिबाई वंदना शर्मा द्वारा की जायेगी।

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