Bulandshahr Rape Case: नाबालिग के साथ गांव के किशोरों ने किया दुराचार, आरोपी आज किशोर न्यायालय में होंगे पेश

Bulandshahr Rape Case: पीडिता के मामा ने 2 आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप का मामला अरनिया थाने में दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Written By :  Sandeep Tayal
Published By :  Pallavi Srivastava
Update:2021-08-20 11:51 IST

नाबालिग से रेप का मामला pic(social media)

Bulandshahr Rape Case: उत्तर प्रदेश में ज्यादातर रेप के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसमे नाबालिग से दुष्कर्म का मामला भी बढ़ा है। ताजा मामला बुलंदशहर से आया है। जहां जंगल मे शौच के लिए गयी 14 साल की नाबालिक किशोरी से 2 किशोरों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीडिता के मामा ने 2 आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप का मामला अरनिया थाने में दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि खुर्जा निवासी एक 14 वर्षीय किशोरी अरनिया थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले अपने मामा के घर आयी हुई थी। आरोप हैं कि 17 अगस्त को किशोरी जंगल मे शौच को गयी थी कि किशोरी को देख 2 किशोर खेत मे घुस गये और किशोरी से अश्लील हरकतें कर दुराचार किया। पीडिता की आवाज सुनकर रिश्ते की 2 छोटी बहनों ने शोर मचा दिया। जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के मामा की तहरीर के आधार पर आरोपी किशोरों के खिलाफ धारा 376(2), 506, 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा गया है।

थाना अरनियां बुलंदशहर का मामला pic(social media)

टंकण त्रुटि के चलते लिखा 376(2), मामला 376 का है

अरनिया थाने के प्रभारी नीरिक्षक धु्रव भूषण दुबे ने बताया कि मामले में धारा 376 (2) टंकण त्रुटि के कारण अंकित हो गई है, मामला धारा 376 का है, जिसे संशोधित कराया जा रहा है।

376 व 376(2) में ये है सजा का प्रावधान

अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि किशोरी के साथ हुई घटना में धारा 376 (2), 3/4पोक्सो एक्ट, 506 आदि के तहत अरनिया मामला दर्ज हुआ है। 376(2) लैंगिक अपराध होने के कारण रेप की श्रेणी में आता है। धारा 376(2) में दोष सिद्ध होने पर 20 साल का कठोर कारावास व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। जब कि धारा 376 में दोष सिद्ध होने पर 20 साल का कारावास व अधिकतम मृत्यु दण्ड तक की सजा का प्रावधान है।

कक्षा 7 व 9 के छात्र हैं आरोपी

अरनिया थाना प्रभारी भूषण दुबे ने बताया कि दोनो आरोपी नाबालिग है। एक आरोपी कक्षा 7 व दूसरा कक्षा 9 का छात्र है। पुलिस ने आरोपीयों से पूछताछ के बाद बताया कि कुछ दिन पहले मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो देखी थी, जिसके बाद किशोरों ने किशोरी संग वारदात को अंजाम दिया।

किशोर न्यायालय में पेश होंगे आरोपी

एसपी देहात हरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। ब्ॅब् में भी ब्यान कराये जायेंगे। हालांकि गिरफ्तार आरोपियों को किशोर न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जाएगा।

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