मध्य प्रदेश की डायन महिला! पंचायत ने दे डाली भयानक सजा, जान लें पूरा मामला
MP News: मध्य प्रदेश के गुना में लोगों ने एक महिला को डायन करार दे दिया। जिसके बाद पंचायत ने परिवार को भयानक सजा सुना डाली।
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के गुना जिले से अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव कनकटा में अंधविश्वास के चलते एक परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया गया और लोगों को इस परिवार को मदद करने से भी मना कर दिया गया है। दरअसल, इस परिवार की महिला को कुछ लोगों द्वारा डायन बताए जाने के बाद पंचायत ने यह फैसला सुनाया है कि इस परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा और न ही मदद करेगा।
जानकारी के मुताबिक, फतेह सिंह (उम्र 45 वर्ष), उसकी पत्नी बस्तीबाई और भाई गुड्डा बंजारा थाने गए और कुछ लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत की। फतेह सिंह ने बताया कि 1 जुलाई को शाम साढ़े 4 बजे मैं पत्नी के साथ थ कनकटा स्थित खेत पर बने अपने टयूबवैल की मोटर को सही करवा रहा था। तभी गांव का ही रूप सिंह और उसका भाई प्रकाश सिंह अचानक मेरे सामने आ गए और मुझे व मेरी पत्नी को गालियां देने लगे।
पीड़ित ने सुनाई पूरी कहानी
पीड़ित फतेह सिंह के मुताबिक, आरोपी कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी डायन है और इसी वजह से मेरे भाई फूल सिंह की तबीयत सही नहीं रहती है। ये ठीक नहीं हो रहा है। आरोपियों का कहना है कि उन्हें गांव में आने वाले देवताओं ने ये बात बताई है। इतना कहते ही वे फिर से फतेह सिंह और उनकी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगे और जब उन्होंने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो वे लाठी लेकर मारने पर उतर आए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया।
जब पुलिस के पास मामले की शिकायत पहुंची तो पुलिस ने 352, 504 धारा में मामला दर्द कर लिया और फिर इसे आपसी रंजिश बताते हुए केस से किनारा कर लिया। इसके बाद फिर पंचायत बैठी और पंचों ने पूरा मामला सुनने के बाद महिला को डायन करार दिया और फैसला सुनाया कि इस परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया जाए और साथ ही किसी को परिवार की मदद करने से भी मना कर दिया गया। आपको बता दें कि यह गांव एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का विधानसभा क्षेत्र है।
दोस्तों देश और दुनिया की खबरों को तेजी से जानने के लिए बने रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।