Sonbhadra Crime News: नौ साल पहले मकान मालिक के बेटे की दंपति ने गला दबाकर ली थी जान, मिली उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में नौ साल पहले मकान मालिक के बेटे की गला दबाकर जान लेने वाले दंपति को उम्रकैद की सजा मिली है।

Published By :  Shashi kant gautam
Update: 2021-09-07 17:28 GMT

सोनभद्र क्राइम न्यूज़: डिजाईन फोटो- न्यूजट्रैक

Sonbhadra Crime News: उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में नौ साल पहले मकान मालिक के बेटे की गला दबाकर जान लेने वाले दंपति को उम्रकैद की सजा मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को नौ साल पूर्व के मनोज हत्याकांड के मामले में मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दोषी पाए गए दंपति ओमकारनाथ श्रीवास्तव और रंजीता श्रीवास्तव को उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन कथानक के मुताबिक पिपरी निवासी गरीब चंद चौहान ने 28 नवम्बर 2012 को पिपरी थाने में तहरीर दी कि उसके बेटे मनोज उर्फ मालिक की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद फैसला

विवेचना आगे बढ़ने पर पता चला कि गरीब चंद के मकान में बलिया जिले के सिकंदरपुर निवासी ओमकार नाथ श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रंजीता श्रीवास्तव रहती थीं। उनके यहां उसके बेटे मनोज उर्फ मालिक का अक्सर आना-जाना बना रहता था। विवेचना के दौरान ओमकार नाथ श्रीवास्तव और रंजीता श्रीवास्तव के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद, न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना।

गवाहों के बयान के साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाए जाने पर दंपती ओमकार नाथ श्रीवास्तव और रंजीता श्रीवास्तव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी तय किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश पारित किया गया। 

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