68500 शिक्षक भर्ती: कोर्ट ने CBI को छह हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को सीबीआई ने सेमवार को बताया कि 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी मामले में उसने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अधिकारियों से रिकॉर्ड प्राप्त होते ही जांच प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस पर कोर्ट ने उसे छह सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने सोनिका देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सीबीआई की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग और परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 409, 420, 201, 467, 468 व 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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जांच की प्रगति के बावत पूछने पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि रिकॉर्ड प्राप्त होते ही जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने जांच की प्रगति रिपोर्ट के लिए सीबीआई को छह सप्ताह का समय दिया है। वहीं मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने सीबीआई जांच के जारी रखने के विरोध में दलील देने के लिए समय की मांग की जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को अपना पक्ष रखने को कहा है। उल्लेखनीय है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2018 मामले में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात पाते हुए, कोर्ट ने 1 नवम्बर को आदेश पारित करते हुए, मामले की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिए थे।