इन लोगों को मिलेगा सवर्ण आरक्षण का लाभ, 1 फरवरी से होगा लागू

1 फरवरी के बाद केंद्रीय सेवाओं में जो भी रिक्तयां निकाली जाएंगी उनमें यह 10 फीसदी आरक्षण लागू होगा। आदेश के मुताबिक, सालाना आठ लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

Update: 2019-01-21 01:32 GMT

जयपुर:केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। यानी 1 फरवरी के बाद केंद्रीय सेवाओं में जो भी रिक्तयां निकाली जाएंगी उनमें यह 10 फीसदी आरक्षण लागू होगा। आदेश के मुताबिक, सालाना आठ लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संसद ने संविधान संशोधन कर 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र के सभी पदों एवं सेवाओं के लिए 1 फरवरी 2019 से अधिसूचित होने वाली सभी प्रत्यक्ष भर्तियों पर इसे लागू किया जाता है।

आदेश के मुताबिक, इस आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए अलग से रोस्टर भी बाद में जारी किया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए गरीब सवर्ण उम्मीदवारों को आय एवं संपत्ति से जुड़ा एक प्रमाणपत्र लेना होगा। यह प्रमाण-पत्र तहसीलदार या इससे उच्च पद पर पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आरक्षण का लाभ सभी केंद्रीय मंत्रालयों, लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, लोकसभा, राज्यसभा, रेलवे, बैंक, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं में मिलेगा।

यूपी में भी गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू, योगी सरकार ने दी मंजूरी

सवर्ण आरक्षण के लिए आठ लाख रुपए सालाना की आय सीमा तय की गई है। सभी स्रोतों से मिलने वाली आय को जोड़कर इसका निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा निम्न चार संपत्तियों से एक भी संपत्ति होने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये संपत्तियां निम्न हैं- ’

पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि, ’

एक हजार वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट, ’

अधिसूचित नगर निगमों में 100 वर्ग गज या इससे बड़ा प्लॉट’

गैर-अधिसूचित स्थानीय निकायों में 200 वर्ग गज या इससे बड़ा प्लॉट

केंद्र सरकार की नौकरियों में गरीब सवर्णों को एक फरवरी से 10 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले 10 फीसदी आरक्षण देने का कानून गुजरात और झारखंड में लागू हो गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है। 10फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 जनवरी को ही अपनी मंजूरी दे दी थी।

इससे पहले ये बिल 9 जनवरी को संसद से पास हुआ था। इस कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। गौरतलब है कि ये आरक्षण मौजूदा 49.5 फीसदी आरक्षण की सीमा के ऊपर है। भारत में अभी तक 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन नए कानून के हिसाब से आरक्षण की सीमा अब 59.5 फीसदी तक पहुंच गई है। अब तक देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है। अब सामान्य श्रेणी के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

 

Tags:    

Similar News